भुक्की तस्करी के आरोपी को 10 वर्ष कैद व जुर्माना

Edited By Punjab Kesari,Updated: 18 Apr, 2018 08:01 AM

10 years imprisonment and fine for felony smuggler

जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज तरसेम मंगला की अदालत ने भुक्की की तस्करी के आरोपों में घिरे एक आरोपी को सबूतों के आधार पर दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की कैद व 1 लाख रुपए जुर्माना किया है। अदालत ने जुर्माना न भरने की सूरत में 2 वर्ष की अतिरिक्त कैद भी...

मोगा (संदीप): जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज तरसेम मंगला की अदालत ने भुक्की की तस्करी के आरोपों में घिरे एक आरोपी को सबूतों के आधार पर दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की कैद व 1 लाख रुपए जुर्माना किया है। अदालत ने जुर्माना न भरने की सूरत में 2 वर्ष की अतिरिक्त कैद भी भुगतने का आदेश दिया है। वहीं इस मामले में शामिल एक अन्य आरोपी को अदालत ने सबूतों की भारी कमी के चलते बरी करने का आदेश दिया है।

जानकारी के अनुसार थाना धर्मकोट पुलिस ने 21 फरवरी, 2014 को गश्त के दौरान गांव लोहगढ़ से गांव बड्डूवाल जाती लिंक रोड पर स्थित पुल सूए के नजदीक एक कार को शंका के आधार पर रोककर तलाशी के दौरान उसमें पड़ी 2 बोरियों में से 54 किलोग्राम भुक्की बरामद की थी। कार सवारों की पहचान कस्बा धर्मकोट निवासी सतपाल सिंह लाडी व गांव कोट मोहम्मद खां निवासी जिन्द्र सिंह के तौर पर हुई थी, जिनके खिलाफ पुलिस द्वारा एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत बनती धाराओं के अधीन मामला दर्ज किया गया था। मंगलवार को अदालत ने अंतिम सुनवाई के बाद सतपाल सिंह को सजा सुनाई व सबूतों की कमी के चलते जिन्द्र सिंह को बरी करने का आदेश दिया है।

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