खाने-पीने की वस्तुओं के सैम्पल भर कर वसूला 32 लाख रुपए जुर्माना

Edited By swetha,Updated: 05 Aug, 2018 11:00 AM

filling up the samples of food items and recovering rs 32 lakh fine

तंदरुस्त पंजाब मिशन के तहत सिविल सर्जन मानसा की सख्त हिदायतों के अनुसार मानसा शहर में खाने-पीने के सामान वाली दुकानों व रेहडिय़ों पर न प्रयोग होने योग्य पदार्थों की रोकथाम के लिए छापेमारी जारी है और छापेमारी दौरान गली-सड़ी खराब सब्जियां व फल मौके पर...

मानसा(मनजीत कौर): तंदरुस्त पंजाब मिशन के तहत सिविल सर्जन मानसा की सख्त हिदायतों के अनुसार मानसा शहर में खाने-पीने के सामान वाली दुकानों व रेहडिय़ों पर न प्रयोग होने योग्य पदार्थों की रोकथाम के लिए छापेमारी जारी है और छापेमारी दौरान गली-सड़ी खराब सब्जियां व फल मौके पर ही फैंकवाए जा रहे हैं। 

इसके तहत सेहत विभाग की टीम की तरफ से अब तक खाने-पीने की वस्तुओं के नमूने भर कर करीब 32 लाख रुपए जुर्माना वसूला जा चुका है। यह जानकारी देते हुए सहायक कमिश्नर (फूड) अमृतपाल सिंह सोढी, फूड सेफ्टी अफसर संदीप सिंह संधू और लक्षवीर सिंह ने बताया कि तंदरुस्त पंजाब मिशन के तहत आज सेहत विभाग ने विभिन्न टीमें बना कर शहर के 2 होटलों व 1 दुकान में से पनीर के 3 और 2 अन्य दुकानों से देसी घी के 2 सैंपल भरे हैं। उन्होंने कहा कि विभाग की तरफ से खाने-पीने की वस्तुओं के नमूने भरने का काम जारी है। इस के तहत लगातार नमूने भरे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब तक फेल हुए सैंपलों के तहत 32 लाख रुपए जुर्माने किए गए हैं। 

क्या कहना है सहायक सिविल सर्जन का 
सहायक सिविल सर्जन मानसा डा. सुरेन्द्र सिंह ने बताया कि खाने वाली खराब वस्तुएं बेचने वालों को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत असुरक्षित भोज्य पदार्थों को बेचने के केस में 6 महीने की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना किया जा सकता है। इस के साथ असुरक्षित भोजन के कारण बीमारी केस में 6 साल की सजा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। उन्होंने भोजन तैयार करने वाले कर्मियों को हिदायत की कि भोजन बनातेे समय दस्ताने, मास्क व टोपी पहनना यकीनी बनाया जाए। 

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