इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट में एक और घोटाला,कोर्ट में केस पैंडिंग होने के बावजूद अलॉट कर दिया प्लाट

Edited By Punjab Kesari,Updated: 15 Jul, 2018 09:46 AM

scam in improvement trust

लोकल बॉडीज मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा भ्रष्टाचार खत्म करने बारे किए गए दावों की इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट में पोल खुल गई है। इसके तहत कोर्ट में केस पैंडिंग होने के बावजूद अधिकारियों द्वारा ऋषि नगर एरिया में एक प्लाट अलॉट कर दिया गया है।

लुधियाना (हितेश): लोकल बॉडीज मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा भ्रष्टाचार खत्म करने बारे किए गए दावों की इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट में पोल खुल गई है। इसके तहत कोर्ट में केस पैंडिंग होने के बावजूद अधिकारियों द्वारा ऋषि नगर एरिया में एक प्लाट अलॉट कर दिया गया है। इस मामले को लेकर चल रही चर्चा के मुताबिक एक एल.डी.पी. केस में खुद इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट ने कोर्ट में अपील की हुई है जिस पर फैसला होने का इंतजार किए बगैर ही पार्टी से अंडरटेकिंग लेकर प्लाट अलॉट किया गया है। इस दौर में जब इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट द्वारा खुद ही प्लॉट अलॉट कर दिया है तो उस अपील केस का क्या वजूद रह जाएगा और पार्टी तो ट्रस्ट के फैसले को लेकर अपनी सहमति देगी ही।

सूत्रों की मानें तो इस एल.डी.पी. केस में 180 गज जगह का अधिग्रहण हुआ था और सरकार के नियमों के मुताबिक उस जगह के बदले 60 फीसदी हिस्से का प्लाट ही अलॉट किया जा सकता है। इसके बावजूद इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट के अधिकारियों ने पार्टी के साथ मिलीभगत करके 200 गज का प्लॉट देने की रिपोर्ट कर दी और ऋषि नगर बी ब्लॉक के एक प्राइम प्लाट का नंबर भी रिजर्व करवा दिया । 

ई.ओ. का एतराज किया नजरअंदाज
इस मामले में फाइल पर ई.ओ. द्वारा कोर्ट केस पैंडिंग होने की रिपोर्ट करने की सूचना है लेकिन उस एतराज को नजरअंदाज कर दिया गया। यहां तक कि हाथों हाथ अलॉटमैंट लैटर जारी करने के बाद पेमैंट जमा करवा ली गई है और आने वाले दिनों में प्लॉट की ट्रांसफर, एग्रीमैंट व रजिस्ट्री तक की प्रक्रिया क्लीयर करने की तैयारी तेजी से चल रही है। 

सिद्धू तक पहुंची पिक एंड चूज की शिकायत 
इस मामले में सिद्धू के अलावा लोकल बॉडीज विभाग के प्रिंसीपल सैक्रेटरी, डायरैक्टर व चीफ  विजीलैंस ऑफिसर तक शिकायत पहुंच गई है। इसमें यह मुद्दा उठाया गया है कि कोर्ट व सरकार के क्लीयर ऑर्डर होने के बावजूद काफी केस पैंङ्क्षडग पड़े हुए हैं जबकि पिक एंड चूज के तहत उन केसों को क्लीयर किया गया है जो केस अभी कोर्ट में पैंङ्क्षडग है और फैसला आने तक ट्रांसफर, एग्रीमैंट व रजिस्ट्री करने की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई है। 

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