Edited By Subhash Kapoor,Updated: 25 Jul, 2022 03:35 PM
नगर निगम द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स की चोरी रोकने के लिए जो ड्राइव शुरू की गई है, उसके तहत खाली प्लॉट या बिल्डिंग की रिटर्न दाखिल करने के लिए इंस्पेक्टर व सुपरिंटैंडैंट से सर्टिफिकेट लेना होगा।
लुधियाना (हितेश) : नगर निगम द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स की चोरी रोकने के लिए जो ड्राइव शुरू की गई है, उसके तहत खाली प्लॉट या बिल्डिंग की रिटर्न दाखिल करने के लिए इंस्पेक्टर व सुपरिंटैंडैंट से सर्टिफिकेट लेना होगा।
मिली जानकारी के मुताबिक नगर निगम द्वारा करवाए जा रहे डोर-टू-डोर सर्वे या यू.आई.डी. नंबर से डाटा लिंक करने के बाद बड़ी संख्या में लोग सामने आए हैं, जिनके द्वारा एक बार भी या रेगुलर प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया जा रहा है। इस तरह के लोगों द्वारा नगर निगम का नोटिस मिलने के बाद प्लॉट या बिल्डिंग कई सालों से खाली होने का दावा किया जा रहा है। जिसमें कुछ साल तक खाली प्लॉट व कुछ सालों से बिल्डिंग खाली होने की बात कह कर रिटर्न दाखिल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन नगर निगम अधिकारी इस दलील से सहमत नहीं हैं। जिसके मद्देनजर फैसला किया गया है कि खाली प्लॉट या बिल्डिंग की रिटर्न दाखिल करने के लिए इंस्पेक्टर व सुपरिंटैंडैंट से साइट विजिट का सर्टिफिकेट लेना होगा।
वहीं नगर निगम द्वारा प्लॉट या बिल्डिंग कई सालों से खाली होने की क्रॉस चेकिंग करने के लिए बिजली बिल या नक्शा पास करवाने के रिकॉर्ड को आधार बनाया जाएगा। यह सिस्टम मैनुअल तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने के अलावा ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने पर भी लागू होगा।
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