MSME उद्योगों को अब नहीं करवाने पड़ेंगे स्टैंडिंग आर्डर पास

Edited By Vaneet,Updated: 07 Aug, 2020 02:14 PM

msme industries will no longer have to get standing order pass

पंजाब में नए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने आज एक नोटिफिकेशन जारी कर...

खन्ना(शाही): पंजाब में नए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने आज एक नोटिफिकेशन जारी कर उद्योगों को राहत दी है। आज जारी किए गए एक नोटिफिकेशन के अनुसार एम.एस.एम.ई. उद्योगों को इंडस्ट्रीयल एम्प्लायमैंट स्टैंडिंग आर्डर एक्ट के अंतर्गत अनिवार्य स्टैंडिंग आर्डर पास करवाने से छूट दे दी है। अब तक उद्योग पहले किसी एक्पर्ट को भारी भरकम फीस देकर स्टैंडिंग आर्डर तैयार करवाते थे फिर उन्हें पास करवाने के लिए लेबर ऑफिसरों की जेबें भरते थे। 

अब जारी नोटिफिकेशन के अनुसार एम.एस.एम.ई. को अलग से स्टैंडिंग आर्डर पास करवाने के स्थान पर रूल्ज के साथ शैड्यूल-2 में स्टैंडर्ड स्टैंडिंग आर्डर की ही पालन करनी होगी। आज एक अन्य नोटिफिकेशन जारी कर प्रावधान कर दिया कि कंटीन्यूअस प्रोसैस इंडस्ट्रीज पर पंजाब इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट नैशनल एंड फैस्टीवल होलीडेज, कैजुअल, सिक लीव एक्ट लागू नहीं होगा। अब उद्योग किसी भी कर्मचारी के साथ एक लिखित समझौता कर उसे एक फिक्स टर्म के लिए नौकरी पर रख सकते हैं और वह टर्म पूरी होने पर कर्मचारी की नियुक्ति अपने आप रद्द हो जाएगी। इस प्रावधान के अनुसार पहले से स्थाई तौर पर काम कर रहे कर्मचारियों को फिक्स टर्म में नहीं बदला जा सकता। यह नियम केवल नए कर्मचारियों की नियुक्ति पर ही लागू होगा। 

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