नाबालिगा से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल कैद

Edited By Anjna,Updated: 18 May, 2018 07:56 AM

minor girl gets 10 years imprisonment in rape case

एक नाबालिग बच्ची से बलात्कार करने के आरोप में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कर्मजीत सिंह सुल्लर की अदालत ने गांव मेहरबान निवासी कश्मीर सिंह उर्फ पम्मा को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी की रहम की अपील को ठुकराते हुए उसे 40 हजार रुपए बतौर...

लुधियाना (मेहरा): एक नाबालिग बच्ची से बलात्कार करने के आरोप में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कर्मजीत सिंह सुल्लर की अदालत ने गांव मेहरबान निवासी कश्मीर सिंह उर्फ पम्मा को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी की रहम की अपील को ठुकराते हुए उसे 40 हजार रुपए बतौर जुर्माना भी भरने का भी आदेश दिया है। 

इस संबंधी 12 नवम्बर 2015 को पुलिस थाना मेहरबान की पुलिस को कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि कुछ लोगों ने एक लड़के को पकड़ रखा है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो गुरुद्वारा साहिब के बाहर बने हुए एक कमरे पर लोगों की भीड़ जमा हुई थी। जहां मौजूद शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उसकी एक 9 वर्षीय बेटी है जोकि गांव में स्थित स्कूल में 5वीं क्लास कक्षा में पढ़ती है। स्कूल में छुट्टी होने के कारण उसकी बेटी गांव में स्थित गुरुद्वारा साहिब के पास खेलने चली गई।

जब दोपहर करीब 2.30 बजे तक वह वापस नहीं आई तो शिकायतकत्र्ता ने अपनी पत्नी को साथ ले अपनी बेटी को खोजना शुरू किया। अपनी बच्ची को खोजते-खोजते शिकायतकर्ता गुरुद्वारा साहिब के बाहर बने कमरे के पास पहुंचा तो उसने बच्ची के रोने की आवाज सुनी। जब उसने कमरे के अंदर देखा तो उक्त दोषी उसकी नाबालिग बच्ची से बलात्कार कर रहा था। शिकायतकर्ता और अन्य लोगों ने दोषी को पकड़ पुलिस के हवाले किया। 
 

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