फिरोजपुर रोड पर बनी बहुमंजिला इमारत का मामला फिर गर्माया

Edited By Vatika,Updated: 19 May, 2018 11:49 AM

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लुधियाना के फिरोजपुर रोड पर स्थित बहुमंजिला सच्चा सौदा मार्किट के अवैध निर्माण का मामला फिर से गर्मा गया है, दरअसल पुडा एक्ट-1995 की धाराओं के अंतर्गत मयून्सिपल लिमिट के अंदर 5 मीटर व मयून्सिपल लिमिट के बाहर 30 मीटर अपनी ही जगह में निर्माण करने पर...

लुधियाना(भाखड़ी): लुधियाना के फिरोजपुर रोड पर स्थित बहुमंजिला सच्चा सौदा मार्किट के अवैध निर्माण का मामला फिर से गर्मा गया है, दरअसल पुडा एक्ट-1995 की धाराओं के अंतर्गत मयून्सिपल लिमिट के अंदर 5 मीटर व मयून्सिपल लिमिट के बाहर 30 मीटर अपनी ही जगह में निर्माण करने पर पाबंदी है। इसे नो-कन्स्ट्रक्षन जोन भी कहा जाता है। उक्त मामले में सन-2009 में पी.डब्ल्यू.डी. के तब के अधिकारियों द्वारा बिल्डिंग मालिक को नोटिस निकाला गया था कि इस मार्किट  में 10 दुकानों को छोड़कर बाकी का हिस्सा अवैध बताकर गिराने के आदेश जारी कर दिए गए थे।

ज्ञात रहे कि उक्त विशालकय सच्चा सौदा मार्किट 4 अलग-अलग हिस्सों में खड़ी है। सन 2009 के बाद इस अवैध निर्माण पर कार्रवाई का मामला ठंडे बस्ते में पड़ा था, जो अब आर.टी.आई. कार्यकत्र्ता रोहित सभ्रवाल की शिकायत पर पुन: खुल गया है। सभ्रवाल ने कहा कि माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा सी.डब्ल्यू.पी.4559/2007 के अंतर्गत ऐसे कानून का उल्लंघन कर बने निर्माणों पर कार्रवाई के आदेश दिए हुए हैं व उन्हें बाकायदा पी.डब्ल्यू.डी. विभाग से आर.टी.आई. के अंतर्गत ये सूचना लिखित में प्रदान की गई है कि यह माॢकट हाईकोर्ट के आदेशों की भी उल्लंघना कर रही है। इस कारण पी.डब्ल्यू.डी. के अधिकारियों पर माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों की अव्हेलना हेतू कंटैम्पट फाइल की जाएगी। 

इस दौरान पी.डब्ल्यू.डी. में 08 मई, 2018 को इस बिल्डिंग के समन्ध में एक बार फिर नोटिस जारी कर 30 दिन का समय देते हुए लिखा है कि अगर बिल्डिंग मालिक द्वारा उक्त अवैध निर्माण 30 दिन के अन्दर-अन्दर नहीं गिराया गया तो विभाग इस निर्माण को गिरा देगा व गिराए जाने के दौरान जो भी खर्चा आएगा वह भी बिडिंग मालिक से वसूला जाएगा। सभ्रवाल ने कहा कि वह षीघ्र ही उक्त मामले में हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल करेंगे।

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