Edited By Punjab Kesari,Updated: 02 Jun, 2018 11:41 AM
महानगर के करीब 150 होटलों में हुए अवैध निर्माण का मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया है, जिसके तहत सरकार व नगर निगम कमिश्नर को नोटिस जारी किया गया है।
लुधियाना (हितेश): महानगर के करीब 150 होटलों में हुए अवैध निर्माण का मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया है, जिसके तहत सरकार व नगर निगम कमिश्नर को नोटिस जारी किया गया है।
उक्त मामले में रोहित सभ्रवाल ने आर.टी.आई. एक्ट के तहत हासिल की गई।जानकारी के आधार पर सरकार को शिकायत की थी कि शहर के विभिन्न इलाकों में स्थित होटलों का निर्माण या तो नक्शा पास करवाए बिना पूरी तरह अवैध रूप से हुआ है या फिर उनके द्वारा पास करवाए गए नक्शे के नियमों का उल्लंघन करके निर्माण किया गया है, जिनमें नॉन कं पांडेबल निर्माण भी शामिल हैं, जिन्हें गिराने के अलावा सीलिंग की कार्रवाई बनती है, क्योंकि कई जगह रिहायशी एरिया में होटल बनाने के अलावा एस.सी.ओ. या बूथ के रूप में अलॉट हुई, जगह को क्लब करके होटल का नाम दे दिया गया है।
इस पर सरकार द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक टीम बनाकर सभी होटलों का सर्वे करवाया गया, जिनकी रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि लगभग सभी होटलों में पार्किंग नियमों का उल्लंघन हो रहा है, जिसके तहत या तो पार्किंग के लिए जगह ही नहीं छोड़ी गई या फिर उस जगह का प्रयोग किसी अन्य काम के लिए किया जा रहा है, जिस कारण उक्त होटलों में आने वाले लोगों द्वारा सड़क की जगह में गाडिय़ां खड़ी करने से ट्रैफिक जाम होने की वजह से राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।नगर निगम ने उक्त रिपोर्ट तो पिछले साल सरकार को भेज दी थी, लेकिन वहां से कई बार ऑर्डर होने व शिकायतकत्र्ता द्वारा रैगुलर रिमाइंडर देने के बावजूद नगर निगम ने होटलों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसे लेकर लगाई गई याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने नगर निगम कमिश्नर के अलावा लोकल बॉडीज विभाग के प्रिंसीपल सैक्रेटरी व चीफ टाऊन प्लैनर को & अगस्त को जवाब देने के लिए नोटिस जारी कर दिया है।