Edited By swetha,Updated: 19 Aug, 2018 03:58 PM
चूरा-पोस्त की तस्करी के आरोप में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमर पाल की अदालत ने सिधवां बेट निवासी कुलविंद्र सिंह, बलवंत सिंह व मंजीत कौर को 10-10 वर्ष की कैद व 1-1 लाख रुपया जुर्माना भरने की सज़ा सुनाई है। यह मामला पुलिस थाना सदर जगराओं में 13 फरवरी...
लुधियाना(मेहरा): चूरा-पोस्त की तस्करी के आरोप में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमर पाल की अदालत ने सिधवां बेट निवासी कुलविंद्र सिंह, बलवंत सिंह व मंजीत कौर को 10-10 वर्ष की कैद व 1-1 लाख रुपया जुर्माना भरने की सज़ा सुनाई है। यह मामला पुलिस थाना सदर जगराओं में 13 फरवरी 2015 को दर्ज किया गया था।
मामले के शिकायतकत्र्ता ए.एस.आई. कर्मजीत सिंह व अन्य कर्मचारियों ने बताया कि सतलुज दरिया के किनारे वह पैट्रोङ्क्षलग कर रहे थे, इतने में उन्हें एक महिला और दो पुरुष प्लॉस्टिक की बोरी के पास बैठे दिखाई दिए। पुलिस ने शक के आधार पर उन्हें तलाशी लेने की बात कही, जिस पर उन्होंने इंकार कर दिया और कहा कि कोई गुसीटेड ऑफिसर ही उनकी तलाशी ले सकता है, जिस पर पुलिस की ओर से मौके पर डी.एस.पी. हरिंद्रपाल सिंह को बुलाया गया।
डी.एस.पी. ने मौके पर पहुंचकर आरोपियों को अपनी पहचान बताई और उनसे तलाशी देने को कहा। जब उनकी तलाशी ली गई तो हर दोषी के बोरे से 30- 30 किलो चूरा-पोस्त बरामद हुआ। तालाशी के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर दोषियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। अदालत में दोषियों ने खुद को बेकसूर बताया और रहम की अपील की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने व सबूतों को देखने के बाद अदालत ने अपना उक्त आदेश सुनाया।