कैप्टन अमरेन्द्र व बेटे रणइंद्र पर दायर की शिकायतों पर सुनवाई 21 जनवरी को

Edited By Vatika,Updated: 11 Dec, 2018 10:55 AM

captain amarinder singh raninder singh

चीफ ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट एस.के. गोयल की अदालत ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह व बेटे रणइंद्र सिंह के खिलाफ आयकर विभाग द्वारा दायर की शिकायतों पर सुनवाई करते हुए इसे 21 जनवरी के लिए स्थगित करके आयकर विभाग को अपनी गवाहियां करवाने को कहा है।

लुधियाना(मेहरा): चीफ ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट एस.के. गोयल की अदालत ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह व बेटे रणइंद्र सिंह के खिलाफ आयकर विभाग द्वारा दायर की शिकायतों पर सुनवाई करते हुए इसे 21 जनवरी के लिए स्थगित करके आयकर विभाग को अपनी गवाहियां करवाने को कहा है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार बेरी की अदालत ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह व उनके पुत्र रणइंद्र सिंह की तरफ से दाखिल की याचिकाओं पर अपना फैसला देते हुए निचली अदालत को आयकर विभाग की शिकायतों पर दोबारा बहस सुनकर नया फैसला देने को कहा था। वहीं अदालत ने शिकायतों पर लुधियाना की निचली अदालत द्वारा तलब किए जाने के आदेश को खारिज कर दिया था। याद हो कि तत्कालीन स्थानीय चीफ ’यूडीशियल मैजिस्ट्रेट जासिन्द्र सिंह की अदालत ने जानबूझ कर आयकर विभाग से जानकारी छिपाने के आरोप में आयकर विभाग दायर एक फौजदारी शिकायत के चलते तलब किए गए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह व उनके पुत्र रणइंद्र सिंह को तलब कर रखा था।

उल्लेखनीय है कि आयकर विभाग ने कैप्टन व रणंइद्र सिंह के खिलाफ स्थानीय अदालत में गत वर्ष आयकर विभाग की धारा-277 व फौजदारी की धाराओं 176, 177, 181, 186, 187, 193 व 199 के तहत शिकायत दायर की है।शिकायत में विभाग ने कैप्टन व रणइंद्र सिंह पर आरोप लगाया है कि कैप्टन व सिंह की विदेशों में कई चल-अचल सम्पत्तियां हैं और उन्होंने विभाग को अंधेरे में रखते हुए जरकंधा ट्रस्ट के माध्यम से कई लाभ हासिल किए हैं। आयकर विभाग द्वारा उक्त शिकायत विभाग की अमनप्रीत कौर द्वारा दायर की गई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार बेरी की अदालत के आदेश मुताबिक आज आयकर विभाग का अधिकारी अपने वकील राकेश कुमार गुप्ता के साथ चीफ ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट एस.के. गोयल की अदालत में पेश हुए और जज ने इस मामले को 21 जनवरी के लिए स्थगित कर दिया है।

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