Edited By Vatika,Updated: 02 Jun, 2018 01:12 PM
केन्द्र सरकार ने शुक्रवार को नई ईनाम योजनाएं शुरू की हैं, जिनके अंतर्गत कर चोरी और बेनामी सम्पत्ति की जानकारी मुहैया करवाने वाला 5 करोड़ रुपए तक का ईनाम पा सकता है। सूत्रों के अनुसार वित्त मंत्रालय ने कहा है कि भारत के बाहर आय और सम्पत्तियों पर...
लुधियाना (सेठी): केन्द्र सरकार ने शुक्रवार को नई ईनाम योजनाएं शुरू की हैं, जिनके अंतर्गत कर चोरी और बेनामी सम्पत्ति की जानकारी मुहैया करवाने वाला 5 करोड़ रुपए तक का ईनाम पा सकता है। सूत्रों के अनुसार वित्त मंत्रालय ने कहा है कि भारत के बाहर आय और सम्पत्तियों पर पर्याप्त कर चोरी के बारे में विशिष्ट जानकारी देने के लिए एक व्यक्ति को अधिकतम 5 करोड़ रुपए मिल सकते हैं, जबकि भारत में कर चोरी की जानकारी के लिए अधिकतम ईनाम 50 लाख रुपए है।
हालांकि बेनामी लेन-देन और सम्पत्तियों बारे जानकारी देने के लिए एक व्यक्ति को 1 करोड़ रुपए का ईनाम भी मिल सकता है। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि योजनाएं आयकर विभाग को कालेधन की खोज करने और कर चोरी को कम करने के प्रयासों में मदद करेंगी। वित्त मंत्रालय ने कहा कि विदेशियों को भी इस तरह के ईनाम के लिए पात्र बनाया गया है। जानकारी देने वाले व्यक्तियों संबंधी पूरी गोपनीयता रखी जाएगी।