Edited By swetha,Updated: 18 Nov, 2018 08:47 AM
बाबा रणजीत सिंह ढडरियां वाले पर हमला करने के आरोप में ताजपुर रोड की सैंट्रल जेल में बंद 3 आरोपियों को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस सुधीर मित्तल द्वारा जमानत दिए जाने पर आज सायं जेल से रिहा कर दिया गया।
लुधियाना(स्याल) : बाबा रणजीत सिंह ढडरियां वाले पर हमला करने के आरोप में ताजपुर रोड की सैंट्रल जेल में बंद 3 आरोपियों को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस सुधीर मित्तल द्वारा जमानत दिए जाने पर जेल से रिहा कर दिया गया।
वर्णनीय है कि बाबा रणजीत सिंह ढडरियां वाले पर हमला करने वाले तीनों आरोपियों गुरप्रीत सिंह पुत्र किताब सिंह, प्रीत सिंह पुत्र दर्शन सिंह व गुरप्रीत सिंह पुत्र बलदेव सिंह के खिलाफ 302, 307, 427,148,149, 212, 216,120 बी 25,27,54,59 आम्र्ज एक्ट के तहत थाना पी.ए.यू मामला दर्ज होने के चलते सैंट्रल जेल भेज दिया गया था, जिनको पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद रिहा करने के आदेश दिए गए।