चचेरी बहन से दुष्कर्म के दोषी को 14 साल की कैद

Edited By Vatika,Updated: 05 Dec, 2019 11:21 AM

14 years imprisonment for rape

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रश्मि शर्मा की अदालत ने एक मामले में चचेरी बहन के साथ दुष्कर्म करने के दोषी शंकर शर्मा निवासी लुधियाना को 14 वर्ष की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

लुधियाना(मेहरा): अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रश्मि शर्मा की अदालत ने एक मामले में चचेरी बहन के साथ दुष्कर्म करने के दोषी शंकर शर्मा निवासी लुधियाना को 14 वर्ष की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने अपने फैसले में यह भी ठहराया कि अगर आरोपी से 1 लाख रुपए जुर्माना वसूला जाता है तो उसमें से 80,000 रुपए पीड़िता को अदा किए जाएं।

इस संबंधी पुलिस थाना डिवीजन नंबर दो द्वारा 11 सितंबर 2016 को पीड़िता की माता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज किया था।  पीड़िता की माता के बयान के मुताबिक उसकी सबसे छोटी 11 वर्षीय बेटी जो छठी क्लास में पढ़ती थी जो 7 सितंबर 2016 को घरेलू काम के लिए बाजार गई थी। घर वापस आने पर वह अपने कमरे में जा पर जाकर रोने लगी और पूछने पर उसने बताया कि आरोपी जो उसका चेचेरा भाई है, ने उसके साथ दुष्कर्म किया है और करीब 4 महीने पहले भी उसने उसके साथ दुष्कर्म किया था।

पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था और अदालत में चालान पेश किया। अदालत में आरोपी ने अपने आपको बेक़सूर बताया, लेकिन अपने पक्ष में कोई भी ठोस गवाह पेश करने में असफल रहा। अदालत ने पीड़िता की माता और पीड़िता के बयानों के आधार पर आरोपी को उपरोक्त सजा सुनाई।

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