Edited By Punjab Kesari,Updated: 11 Jan, 2018 08:18 AM
जिला एवं एडीशनल सैशन जज लखविन्द्र कौर दुग्गल की अदालत ने महिला की हत्या के आरोप में घिरे उसके बेटे को सबूतों की कमी व सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष के वकील रुपिन्द्र बराड़ की अदालत में पेश की गई दलीलों के आधार पर बरी कर दिया, जबकि इस मामले में शामिल...
मोगा (संदीप): जिला एवं एडीशनल सैशन जज लखविन्द्र कौर दुग्गल की अदालत ने महिला की हत्या के आरोप में घिरे उसके बेटे को सबूतों की कमी व सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष के वकील रुपिन्द्र बराड़ की अदालत में पेश की गई दलीलों के आधार पर बरी कर दिया, जबकि इस मामले में शामिल दूसरे आरोपी मृतका के पति सुनील कुमार की 3 अगस्त, 2017 को फरीदकोट की मार्डन जेल में मौत हो चुकी है।
बताया जा रहा है कि गांव फतेहगढ़ पंजतूर निवासी सुनील कुमार पर उसकी पत्नी संगीता का कत्ल करने के उसके ससुरालियों ने आरोप लगाए थे व उन्हें सूचित किए बगैर ही मृतका का अंतिम संस्कार करने की बात भी कही थी। इस कत्ल में मृतका के बेटे पंकज गर्ग का हाथ होने के शिकायत पक्ष के लगाए गए आरोपों के चलते दोनों पिता-पुत्र के खिलाफ थाना फतेहगढ़ पंजतूर पुलिस की ओर से 3 अक्तूबर, 2016 को कत्ल व शव को खुर्द-बुर्द करने का मामला दर्ज किया गया था।