Edited By Punjab Kesari,Updated: 04 Dec, 2017 03:10 PM
जिला मैजिस्ट्रेट मोगा दिलराज सिंह आई.ए.एस. ने फौजदारी आचार संहिता 1973 (1974 का एक्ट नंबर 2) की धारा 144 के अधीन मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए मोगा शहर के मुख्य बाजार (लाइटों वाला चौक से देव होटल चौक तक) में सुबह 8 से रात 8 बजे तक भारी वाहनों की...
मोगा (ग्रोवर): जिला मैजिस्ट्रेट मोगा दिलराज सिंह आई.ए.एस. ने फौजदारी आचार संहिता 1973 (1974 का एक्ट नंबर 2) की धारा 144 के अधीन मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए मोगा शहर के मुख्य बाजार (लाइटों वाला चौक से देव होटल चौक तक) में सुबह 8 से रात 8 बजे तक भारी वाहनों की एंट्री पर पाबंदी लगाई है।
उन्होंने बताया कि भारी वाहनों की एंट्री से बाजार में भीड़ बढ़ जाती है, जिस कारण यातायात में रुकावट पेश आती है। इससे आम जनता में वाहन एक-दूसरे से आगे निकालने के कारण तकरार पैदा होने की संभावना बन जाती है, जिस कारण लड़ाई-झगड़ा भी हो सकता है। इन आदेशों की उल्लंघना करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 31 जनवरी, 2018 तक लागू रहेंगे।