Edited By Punjab Kesari,Updated: 02 Nov, 2017 07:23 AM
अतिरिक्त सैशन जज अशोक कपूर की अदालत द्वारा नवजात शिशु बेचने-खरीदने के मामले में डा. रमनदीप, ब्रिज मोहन, आशा उर्फ शीला पत्नी ब्रिज मोहन दोनों निवासी मधुबन कालोनी बस्ती बावा खेल को मुजरिम करार देते हुए (तीनों) को 3-3 वर्ष कैद, 5000-5000 रुपए जुर्माना...
जालंधर(भारद्वाज) : अतिरिक्त सैशन जज अशोक कपूर की अदालत द्वारा नवजात शिशु बेचने-खरीदने के मामले में डा. रमनदीप, ब्रिज मोहन, आशा उर्फ शीला पत्नी ब्रिज मोहन दोनों निवासी मधुबन कालोनी बस्ती बावा खेल को मुजरिम करार देते हुए (तीनों) को 3-3 वर्ष कैद, 5000-5000 रुपए जुर्माना और जुर्माना न देने पर तीन-तीन मास की अतिरिक्त कैद की सजा का हुक्म दिया गया, जबकि 7 आरोपियों कुलदीप कौर प्रधान पत्नी जगीर सिंह निवासी अर्जुनवाल, मनप्रीत पत्नी अमरीक सिंह निवासी ब्राह्मण मजारा जिला फतेहगढ़, सीमा उर्फ सीता पत्नी जतिन्द्र कुमार निवासी बजीर भुल्लर (अमृतसर), डा. रीना पत्नी सुरिन्द्र मोहन निवासी बी.डी.ए. एन्क्लेव जालंधर, ज्योति निवासी चूहेकी, डा. विशाल भनोट, हरजिन्द्र कौर पत्नी रवि दर्शन निवासी संगत सिंह नगर को आरोप साबित न होने पर बरी कर दिया गया।
इस मामले में 15.7.16 को डिवीजन नंबर 7 की पुलिस ने मिली गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए डाक्टर रमनदीप निवासी पत्ती मट्ट जिला शहीद भगत सिंह नगर, डा. विशाल भनोट (सिटी ए.आर.टी. अस्पताल), ज्ञान नगर आदि को नवजात शिशु बेचने-खरीदने का अवैध धन्धा करने के आरोप में तथा ब्रिज मोहन एवं उसकी पत्नी आशा को 4 महीने के बच्चे समेत गिरफ्तार किया था। जांच करने पर पुलिस ने उक्त 10 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था।