Edited By Punjab Kesari,Updated: 07 Dec, 2017 07:40 AM
प्रेमिका से मिल पत्नी की हत्या करने के मामले में रेखा व गुरमीत राम पुत्र तरसेम लाल निवासी झोनेवाल को दोषी करार देते हुए बुधवार को अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश प्रिया सूद की अदालत द्वारा दोनों को आजीवन कारावास व 20-20 हजार रुपए नकद जुर्माना अदा...
होशियारपुर (अमरेन्द्र): प्रेमिका से मिल पत्नी की हत्या करने के मामले में रेखा व गुरमीत राम पुत्र तरसेम लाल निवासी झोनेवाल को दोषी करार देते हुए बुधवार को अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश प्रिया सूद की अदालत द्वारा दोनों को आजीवन कारावास व 20-20 हजार रुपए नकद जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई। जुर्माना राशि की अदायगी न करने पर दोनों आरोपियों को 2-2 माह की अतिरिक्त कैद की सजा काटनी होगी।
क्या था मामला
गौरतलब है कि 14 सितम्बर 2016 को अशोक कुमार निवासी बजरूड़ थाना नूरपुर बेदी जिला रोपड़ ने पुलिस को बताया था कि वह उक्त पते का रहने वाला है और मेहनत-मजदूरी करता है, वह 2 भाई और एक बहन हैं। उसकी बहन सुनीता कुमारी की शादी करीब 15 साल पहले गुरमीत राम निवासी झोनेवाल के साथ हुई थी। शादी के बाद सुनीता के 2 लड़के पैदा हुए। उसका जीजा गुरमीत राम गाड़ी चलाता है और उसकी बहन ने मां संतोष कुमारी को कई बार बताया कि उसके पति के किसी और महिला के साथ नाजायज संबंध हैं। सुनीता ने तो लड़की रेखा पुत्री तीर्थ राम निवासी टिब्बियां बीनेवाल के बारे में भी कई बार घरवालों को बताया, लेकिन मां ने उसे 2-3 बार समझा कर घर भेज दिया।
इस दौरान सुनीता एक दिन रेखा के घर जा पहुंची जहां रेखा ने सुनीता के साथ मारपीट की और उसे धमकाया कि वह गुरमीत राम से शादी कर लेगी और उसे रास्ते से हटा देगी। इसी दौरान उसने सुनीता के साथ मारपीट की तथा सुनीता के गले में चुनरी का फंदा बना उसे मारने की कोशिश की। जब सुनीता की सेहत बिगड़ी तो उसे गढ़शंकर सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां सुनीता ने दम तोड़ दिया। उसे पूरा यकीन है कि रेखा ने उसके जीजा के साथ मिलकर सुनीता की हत्या करवाई है। पुलिस ने मृतका के भाई के बयानों पर रेखा और गुरमीत के खिलाफ धारा 302 व अन्य धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर उन्हें काबू कर लिया था। आज कोर्ट द्वारा दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।