Edited By Punjab Kesari,Updated: 29 Nov, 2017 12:45 PM
वर्दी का रौब दिखा बिल न चुकाने व फायर करने के मामले के आरोपी होमगार्ड संतोख सिंह पुत्र गुरचरन सिंह निवासी कौलपुर जिला शहीद भगत सिंह नगर को दोषी करार देते हुए जिला व सैशन जज सुनील कुमार अरोड़ा की अदालत ने मंगलवार को 5 साल की कैद व 10 हजार रुपए नकद...
होशियारपुर (अमरेन्द्र): वर्दी का रौब दिखा बिल न चुकाने व फायर करने के मामले के आरोपी होमगार्ड संतोख सिंह पुत्र गुरचरन सिंह निवासी कौलपुर जिला शहीद भगत सिंह नगर को दोषी करार देते हुए जिला व सैशन जज सुनील कुमार अरोड़ा की अदालत ने मंगलवार को 5 साल की कैद व 10 हजार रुपए नकद जुर्माना राशि की अदायगी करने की सजा सुनाई है। नकद जुर्माना राशि की अदायगी नहीं करने पर दोषी को और 3 महीने कैद की सजा काटनी होगी।
गौरतलब है कि 25 अप्रैल 2015 को इंद्रजीत सिंह पुत्र गुरचरण सिंह निवासी गढ़शंकर ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई थी। उसने अपनी शिकायत में बताया था कि गढ़शंकर-चंडीगढ़ रोड पर पनाम के पास जी.टी. रोड पर उसका ए-वन नाम का ढाबा है। उसने बताया ढाबे का मालिक उसका बड़ा भाई कमलजीत सिंह 25 अप्रैल 2015 को घरेलू काम के चलते घर से बाहर गया हुआ था जिसके कारण वह अपने ड्राइवर कृष्ण लाल पुत्र शादी राम निवासी अनाज मंडी के साथ ढाबे पर था।
सोनू और कृष्ण ढाबे पर काम कर रहे थे कि रात साढ़े 10 बजे संतोख सिंह पुत्र गुरचरन सिंह निवासी गांव कौलपुर (बलाचौर) जिला शहीद भगत सिंह नगर अपने 2 अन्य साथियों के साथ आया। उसने बताया कि वे दोनों समुंदड़ा चौकी में तैनात हैं। इस दौरान उन्होंने दाल रोटी का आर्डर किया। इस दौरान दूसरा कर्मी एक साइड पर बैठ गया। रोटी खाने के बाद बने हुए बिल मुताबिक उसने संतोख से 80 रुपए की मांग की तो संतोख ने पहले उसके साथ बहसबाजी की फिर उसे गालियां निकालते हुए कहा कि वह पुलिस कर्मी है और तुम मुझसे पैसे कैसे मांग सकते हो। जब वह बिना पैसे दिए ही जाने लगा तो मौका पाकर अपनी हाथ में पकड़ी सरकारी थ्री-नाट-थ्री राइफल लोड करके कृष्ण लाल की तरफ तान दी और कहा अगर किसी ने उसे रोका तो वह उसे जान से मार देगा।
इसी दौरान उसने राइफल से फायर कर दिए जो कृष्ण लाल के हाथ में लगने के बाद आर-पार हो गया। इसके बाद संतोख सिंह ने अपने हाथ में पकड़ी राइफल को जमीन पर पटक दिया जिस वजह से राइफल टूट गई, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचित किया और कृष्ण लाल को पी.जी.आई. इलाज के लिए लेकर गए। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी संतोख सिंह के खिलाफ सरकारी राइफल से कृष्ण लाल को गोली मारने के आरोप में उसके खिलाफ हत्या की नीयत से हमला करने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया था।