Edited By Punjab Kesari,Updated: 15 Nov, 2017 10:29 AM
नशा तस्करी मामले के आरोपी गुरजिन्द्र सिंह पुत्र हरि सिंह निवासी खुर्दा को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश संदीप कुमार सिंगला की अदालत ने मंगलवार को 1 साल की कैद व 3 हजार रुपए नकद जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। नकद जुर्माना राशि...
होशियारपुर(अमरेन्द्र): नशा तस्करी मामले के आरोपी गुरजिन्द्र सिंह पुत्र हरि सिंह निवासी खुर्दा को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश संदीप कुमार सिंगला की अदालत ने मंगलवार को 1 साल की कैद व 3 हजार रुपए नकद जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। नकद जुर्माना राशि की अदायगी नहीं करने पर दोषी को 15 दिन और कैद की सजा काटनी होगी।
गौरतलब है कि गढ़दीवाला पुलिस ने 22 मई 2015 को शरारती तत्वों के खिलाफ विशेष चैकिंग अभियान चलाया था। इस दौरान पुलिस पार्टी ने एक व्यक्ति को शक तौर पर रोका और उसके सामान की तलाशी ली तो उसके पास से 30 ग्राम नशीला पाऊडर बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी गुरजिन्द्र सिंह के खिलाफ एन.डी.पी.एस. एक्ट के अधीन केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था।