Edited By Punjab Kesari,Updated: 29 Nov, 2017 11:29 AM
नशा तस्करी के मामले के 2 आरोपियों बलविंद्र सिंह उर्फ लाडी पुत्र हरभजन सिंह निवासी टांडा और मनप्रीत सिंह उर्फ रोजी पुत्र सुरिंद्र सिंह निवासी बोदल कोटली टांडा को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश संदीप कुमार सिंगला की अदालत ने 2-2 साल...
होशियारपुर (अमरेन्द्र): नशा तस्करी के मामले के 2 आरोपियों बलविंद्र सिंह उर्फ लाडी पुत्र हरभजन सिंह निवासी टांडा और मनप्रीत सिंह उर्फ रोजी पुत्र सुरिंद्र सिंह निवासी बोदल कोटली टांडा को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश संदीप कुमार सिंगला की अदालत ने 2-2 साल की कैद और 20-20 हजार रुपए नकद जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। नकद जुर्माना राशि की अदायगी नहीं करने पर दोषियों को और 2-2 महीने कैद की सजा काटनी होगी।
गौरतलब है कि टांडा पुलिस ने 28 अक्तूबर 2014 को ए.एस.आई. शमशेर सिंह के नेतृत्व में रड़ा मोड़ पर नाकेबंदी के दौरान शंका के आधार पर एक नीले रंग की बाइक (नं.पी.बी.07 ए.के. 6354) पर 2 युवकों को रुकने का इशारा किया। पुलिस ने जब बाइक सवारों के सामान की तलाशी ली तो बलविंद्र के सामान से 50 ग्राम और मनप्रीत से 40 ग्राम नशीला पाऊडर बरामद किया। पुलिस ने दोनों ही आरोपियों के खिलाफ एन.डी.पी.एस. एक्ट के अधीन केस दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया था।