Edited By Punjab Kesari,Updated: 13 Jan, 2018 12:31 PM
स्थानीय एडीशनल सैशन जज ने एन.डी.पी.एस. एक्ट केस का फैसला सुनाते हुए 2 व्यक्तियों को जुर्म साबित न होने पर बरी कर दिया है।
फरीदकोट(स.ह.): स्थानीय एडीशनल सैशन जज ने एन.डी.पी.एस. एक्ट केस का फैसला सुनाते हुए 2 व्यक्तियों को जुर्म साबित न होने पर बरी कर दिया है।
जानकारी के अनुसार 12 नवम्बर 2013 को सिटी थाना कोटकपूरा की पुलिस को द्वारेआना की ओर से बाइक पर 2 व्यक्ति आते दिखाई दिए, जिन्हें शक के आधार पर काबू कर उनकी तलाशी ली तो उनसे नशीली शीशियां व गोलियां बरामद हुईं थीं। आरोपी अमरीक सिंह पुत्र वीर सिंह निवासी अकालगढ़ व राजेश पांडे पुत्र सतानंद निवासी पताई तहसील सहावल जिला सिद्धि के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। इस पर एडीशनल सैशन जज ने कथित आरोपियों के वकील उमा शंकर शर्मा की दलीलों से सहमत हाते हुए सबूतों की कमी के आधार पर उक्त व्यक्तियों को बरी करने का हुक्म दिया है।