तेजाब पीड़िता को घोषणा के 1 साल बाद मिला मुआवजा

Edited By Punjab Kesari,Updated: 10 Nov, 2017 08:03 AM

acid compensation received after 1 year of declaration

11 जुलाई, 2013 को मोगा-लुधियाना हाईवे पर स्थित गांव मेहना के नजदीक घटित तेजाब कांड की पीड़िता को एक वर्ष के लंबे संघर्ष व पीड़ित पक्ष के वकील एडवोकेट अमित घई द्वारा किए गए प्रयासों के बाद आखिर सरकार से अदालत के आदेशों के मुताबिक उपचार हेतु 5 लाख का...

मोगा (संदीप): 11 जुलाई, 2013 को मोगा-लुधियाना हाईवे पर स्थित गांव मेहना के नजदीक घटित तेजाब कांड की पीड़िता को एक वर्ष के लंबे संघर्ष व पीड़ित पक्ष के वकील एडवोकेट अमित घई द्वारा किए गए प्रयासों के बाद आखिर सरकार से अदालत के आदेशों के मुताबिक उपचार हेतु 5 लाख का मुआवजा मिला है।

स्थानीय जिला एवं सैशन जज मैडम लविन्द्र कौर दुग्गल की अदालत ने 26 अक्तूबर, 2016 को इस मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए तेजाब कांड को अंजाम देने वाले पीड़िता के पति हरेन्द्र सिंह, उसके साथियों दपिन्द्र सिंह, प्रवाण सिंह पाना व जगजीत सिंह जग्गा को दोषी करार देते हुए दोहरी उम्र कैद व 12 लाख रुपए जुर्माना किया था। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को मामले की संवेदनशीलता व गंभीर स्थितियों से गुजरते पीड़िता व उसके परिवार को 5 लाख रुपए अतिरिक्त मुआवजा देने का आदेश दिया था।

घटना के बाद 40 सर्जरियां हुईं, 50 लाख आया खर्चा
पीड़िता के वकील एडवोकेट अमित घई ने बताया कि मानयोग अदालत की ओर से इस मामले में एक साल पहले पीड़िता को इस घटना में बुरी तरह झुलसने के कारण उसकी गंभीर हालत को देखते हुए दोषियों को सजा देने के साथ-साथ सरकार को पीड़िता के उपचार के लिए मुआवजा देने के भी आदेश जारी किए थे। इसके लिए पीड़िता के परिजनों व उनकी ओर से किए गए प्रयासों के चलते एक वर्ष के बाद 5 लाख रुपए पीड़िता के खाते में डाल दिए गए हैं। घई के अनुसार पीड़िता की घटना के बाद से अब तक 40 सर्जरियां हो चुकी हैं, जिन पर 50 लाख के करीब खर्च आ चुका है।

‘पंजाब केसरी’ का किया धन्यवाद 
इस मामले में पीड़िता मनदीप कौर उसके पिता शमशेर सिंह के साथ ही पीड़िता पक्ष के वकील अमित घई ने इस मामले में सफलता के लिए ‘पंजाब केसरी’ का धन्यवाद किया है। घई ने कहा कि अगर इस मामले में मीडिया साथ न देती तो शायद पीड़िता को अभी भी मुआवजा न मिलता।

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