Edited By Punjab Kesari,Updated: 14 Dec, 2017 08:39 AM
अतिरिक्त सैशन जज अशोक कपूर की अदालत द्वारा हरपिन्द्र पाल सिंह निवासी लोहारां को नशीले पदार्थ के मामले में मुजरिम करार देते हुए 2 वर्ष की कैद व 2,000 रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म दिया गया।
जालंधर (भारद्वाज): अतिरिक्त सैशन जज अशोक कपूर की अदालत द्वारा हरपिन्द्र पाल सिंह निवासी लोहारां को नशीले पदार्थ के मामले में मुजरिम करार देते हुए 2 वर्ष की कैद व 2,000 रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म दिया गया।
इस मामले में 31.5.15 को थाना भोगपुर की पुलिस ने हरपिन्द्र पाल को नशीले पदार्थ समेत गिरफ्तार किया था।