कबूतरबाजी के आरोप में 2 बरी

Edited By Punjab Kesari,Updated: 29 Nov, 2017 11:40 AM

2 release from court case

चीफ ज्यूडीशियल मैजिस्टे्रट बिक्रमजीत सिंह की अदालत ने कनाडा भेजने का झांसा देकर 19 लाख रुपए की ठगी के आरोप में नामजद 2 व्यक्तियों को सबूतों की कमी के कारण बरी करने का आदेश दिया है

मोगा(संदीप): चीफ ज्यूडीशियल मैजिस्टे्रट बिक्रमजीत सिंह की अदालत ने कनाडा भेजने का झांसा देकर 19 लाख रुपए की ठगी के आरोप में नामजद 2 व्यक्तियों को सबूतों की कमी के कारण बरी करने का आदेश दिया है

।जानकारी के अनुसार थाना सिटी दक्षिणी में गत 17 मई, 2011 को गुरचरन सिंह उर्फ पाल सिंह गांव चडि़क की शिकायत पर संजीव कुमार तथा उसके पिता बलदेव राज (70) निवासी गांव लंडेके के खिलाफ 19 लाख रुपए की ठगी के आरोप में केस दर्ज किया गया था। आरोपों में घिरे संजीव कुमार ने पीड़ित को 8 लाख रुपए का चैक भी दिया था, जो बाऊंस हो गया था।

इस मामले की सुनवाई दौरान सरकारी पक्ष मुजरिम संजीव व बलदेव के खिलाफ ठगी का आरोप साबित नहीं कर सका। चीफ ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट बिक्रमजीत सिंह की अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों को सुनने तथा तथ्यों के आधार पर सबूतों की कमी व बचाव पक्ष के वकील रविन्द्रपाल सिंह रतियां की दलीलों से सहमत होते हुए संजीव कुमार व बलदेव राज को बरी करने का आदेश सुनाया।

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