Edited By Punjab Kesari,Updated: 12 Jan, 2018 01:35 PM
प्रतिबंधित दवाइयां व टीके रखने के आरोपी अमरजीत सिंह उर्फ लाली पुत्र जोगा सिंह निवासी पंजोड़ा हाल निवासी वार्ड नंबर 13 बघौरा थाना माहिलपुर को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश परमिन्द्र सिंह राय की अदालत ने 10 साल की कैद के साथ-साथ 1...
होशियारपुर (अमरेन्द्र): प्रतिबंधित दवाइयां व टीके रखने के आरोपी अमरजीत सिंह उर्फ लाली पुत्र जोगा सिंह निवासी पंजोड़ा हाल निवासी वार्ड नंबर 13 बघौरा थाना माहिलपुर को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश परमिन्द्र सिंह राय की अदालत ने 10 साल की कैद के साथ-साथ 1 लाख रुपए नकद जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। नकद जुर्माना राशि की अदायगी न करने पर दोषी अमरजीत सिंह को 6 महीने और कैद काटनी होगी।
गौरतलब है कि थाना माहिलपुर पुलिस ने 5 मार्च 2015 को सब-इंस्पैक्टर दिलबाग सिंह के नेतृत्व में नए बस स्टैंड के पास शरारती तत्वों के खिलाफ तलाशी अभियान चलाया था। इस दौरान पुलिस ने अमरजीत सिंह से 640 प्रतिबंधित टीके और दवाइयां बरामद की थीं।