Edited By Punjab Kesari,Updated: 16 Jul, 2018 01:27 PM
पंजाब की अनुसूचित जातियों, पिछड़ीं श्रेणियों और अल्पसंख्यक के भलाई मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने आज यहां एक प्रैस कॉन्फ्रैंस को संबोधित करते हुए कहा कि पंजाब की सभी प्राइवेट शैक्षिक संस्थाओं में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को दाखिलों से वंचित नहीं...
खन्ना(कमल): पंजाब की अनुसूचित जातियों, पिछड़ीं श्रेणियों और अल्पसंख्यक के भलाई मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने आज यहां एक प्रैस कॉन्फ्रैंस को संबोधित करते हुए कहा कि पंजाब की सभी प्राइवेट शैक्षिक संस्थाओं में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को दाखिलों से वंचित नहीं रखा जा सकता। उन्होंने कहा कि दाखिले के समय प्राइवेट संस्थाएं योग्य अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों से ट्यूशन फीस नहीं लेगी क्योंकि इस संबन्धित केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय ने फीस लेने संबंधित अपने पहले जारी किए पत्र में स्पष्टीकरण जारी किया है।
धर्मसोत ने बताया कि केंद्र सरकार ने अपने ताजा जारी पत्र में राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को कहा है कि शैक्षिक संस्थाएं दाखिलों के समय संबंधित अनुसूचित जाति के विद्यार्थी की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप हासिल करने संबंधी योग्यता की जांच कर सकतीं हैं और अगर वह योग्य पाए जाते हैं तो ऐसे विद्यार्थियों की फीस भरने की तारीख, वजीफे का भुगतान संबंधित विद्यार्थी के खातों में जमा होने तक बढ़ाई जा सकती है। धर्मसोत ने आगे बताया कि अगर जरूरत पड़े तो प्राइवेट शैक्षिक संस्था दाखिला लेने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थी से यह भरोसा भी ले सकती है कि वे वजीफा राशि प्राप्त होने के बाद फीस संबंधित संस्था के पास जमा करवा देगा।