माननीय हाईकोर्ट ने खन्ना ट्रैफिक पुलिस को लगाई फटकार

Edited By Vatika,Updated: 13 Mar, 2019 11:36 AM

khanna traffic police

लोगों की जानमाल की सुरक्षा को पहले से मजबूत बनाने के उद्देश्य से माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त तेवर अपनाते हुए पूरे राज्य के ट्रैफिक पुलिस कर्मचारियों को इस बात के निर्देश दिए थे कि सड़कों पर ओवरलोड वाहन नहीं चलने चाहिएं, लेकिन दूसरी तरफ...

खन्ना (सुनील): लोगों की जानमाल की सुरक्षा को पहले से मजबूत बनाने के उद्देश्य से माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त तेवर अपनाते हुए पूरे राज्य के ट्रैफिक पुलिस कर्मचारियों को इस बात के निर्देश दिए थे कि सड़कों पर ओवरलोड वाहन नहीं चलने चाहिएं, लेकिन दूसरी तरफ इन आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए आजकल सड़कों पर ओवरलोड वाहन लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं।

इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट के जज राजन गुप्ता ने 6 मार्च 2019 को पूरे रा’य की ट्रैफिक पुलिस को इस बात के निर्देश जारी करते हुए कहा था कि लोगों की जान माल की सुरक्षा के लिए ओवरलोड वाहनों को सड़कों पर दौडऩे से रोकने के लिए &&6 आई.पी.सी. की अधीन कितने मामले दर्ज किए किए गए हैं, इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट को भेजी जाए। उपरोक्त जानकारी देते हुए प्रसिद्ध समाजसेवी एवं याचिकाकत्र्ता संतोख सिंह तथा प्यारा सिंह ने बताया कि इस संबंध में कोर्ट ने 29 मार्च 2019 तक का समय देते हुए उपरोक्त धारा के अधीन कितने मामले दर्ज हुए, दर्ज हुए मामलों में कितने लोगों को सजा हुई एवं कितने मामले इस समय अदालत में लंबित हैं, की रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं। वहीं मौके पर ए.जी.जी. टी.एस. बाजवा ने खन्ना ट्रैफिक पुलिस में तैनात गुरदेव सिंह ए.एस.आई. से जब आई.पी.सी. की धारा-336 के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी, तो उन्होंने इस संबंध में कुछ भी बताने से इंकार कर दिया।

वहीं दूसरी ओर उन्होंने दबी आवाज से इस बात को स्वीकारा कि अभी तक खन्ना ट्रैफिक पुलिस ने 336 आई.पी.सी. के अधीन कोई मामला दर्ज नहीं किया है। बैनीपाल ने बताया कि उपरोक्त धारा के अधीन अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो संबंधित व्यक्ति को अपना वाहन कोर्ट से सुपुर्दगी के उपरांत लेना पड़ेगा, वहीं इस संबंधी वाहन चालक को जमानत भी लेनी पड़ेगी। उन्होंने बताया कि दोषी पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति को 3 महीने की कैद के साथ साथ 250 रुपए जुर्माना भी देना पड़ सकता है। वहीं दोनों सजाएं एक साथ भी दी जा सकती हैं। उन्होंने बताया कि इतना ही नहीं परिवहन विभाग के निर्देशों को भी अनदेखा करते हुए खन्ना ट्रैफिक पुलिस बिना वाहनों के नंबरों के भी चालान नहीं करती है, जबकि यह कानूनी तौर पर गलत है, क्योंकि, वर्ष 2015 के उपरांत ट्रैफिक नियमों के अनुसार कोई भी वाहन शोरूम से बिना रजिस्ट्रेशन हासिल किए सड़क पर नहीं उतर सकता है। इससे जहां सरकार को रोड टैक्स के साथ साथ परमिट टैक्स, इंशोरैंस, पोल्यूशन टैक्स जैसे नुक्सान झेलने पड़ रहे हैं। वहीं दुर्घटना होने पर ऐसे वाहन चालकों को ढूंढना भी टेढ़ी खीर के समान है। बैनीपाल ने बताया कि कृषि विभाग के नियमों के अनुसार  कृषि से संबंधित वस्तुओं को ही ट्रैक्टर ट्राली से ढोया जा सकता है, लेकिन इसके विपरीत पूरे पुलिस जिला खन्ना में ट्रैक्टर-ट्रालियों पर फसलों की बजाय अधिकांश ट्रैक्टर-ट्राली चालक ईंटें, तूड़ी, मिट्टी, सब्जियां आदि ढो रहे हैं।इस बारे में जब ट्रैफिक इंचार्ज थानेदार गुरमेज सिंह ने कहा कि अभी तक पुलिस ने आई.पी.सी. 336 के अधीन कोई मामला दर्ज नहीं किया, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। ओवरलोड वाहनों को सड़कों पर चलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। 

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