Edited By swetha,Updated: 16 Oct, 2018 08:30 AM
पंजाब सरकार ने 13 सितम्बर से राज्य के भीतर होने वाली बिक्री पर 1 लाख रुपए तक ई-वे बिल काटने से जो छूट का नोटिफिकेशन जारी किया था, अब उसमें परिवर्तन करते हुए 11 वस्तुओं पर यह छूट वापस ले ली है।
खन्ना(शाही): पंजाब सरकार ने 13 सितम्बर से राज्य के भीतर होने वाली बिक्री पर 1 लाख रुपए तक ई-वे बिल काटने से जो छूट का नोटिफिकेशन जारी किया था, अब उसमें परिवर्तन करते हुए 11 वस्तुओं पर यह छूट वापस ले ली है।
जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि लोहा, खाद्य तेल, नॉन फैरस मैटल, तम्बाकू, पान मसाला, कत्था सिगरेट, फर्नीचर, सभी प्रकार के प्लाईवुड ब्लाक व लैमीनेटिड शीट्स, लकड़ी, सभी इमारतों में प्रयोग होने वाला सामान, जिसमें पत्थर, चिप्पस, के्रजी, टाइल व सैनेटरी सामान शामिल हैं, सिमैंट, प्लास्टिक, सभी प्रकार के धागे पर 50 हजार रुपए कीमत से ऊपर राज्य के भीतर होने वाली बिक्री पर ई-वे बिल काटना जरूरी है।