तंबाकूनोशी करने वालों के काटे चालान, 50 लोगों को चेतावनी देकर छोड़ा

Edited By Anjna,Updated: 20 May, 2018 03:13 PM

tobacco loans curb invoice 50 people leave warning

सिविल सर्जन कपूरथला डा. बलवंत सिंह के आदेशों व डी.एच.ओ. डा. कुलजीत सिंह के दिशा-निर्देशों पर एस.एम.ओ. डा. अनिल की अध्यक्षता में कोटपा एक्ट को सख्ती से लागू करने के उद्देश्य से लवली यूनिवॢसटी व इसके साथ लगते क्षेत्र चहेड़ू, महेड़ू में कोटपा एक्ट-2003...

फगवाड़ा (रूपिन्द्र कौर): सिविल सर्जन कपूरथला डा. बलवंत सिंह के आदेशों व डी.एच.ओ. डा. कुलजीत सिंह के दिशा-निर्देशों पर एस.एम.ओ. डा. अनिल की अध्यक्षता में कोटपा एक्ट को सख्ती से लागू करने के उद्देश्य से लवली यूनिवॢसटी व इसके साथ लगते क्षेत्र चहेड़ू, महेड़ू में कोटपा एक्ट-2003 का उल्लंघन करने पर हैल्थ इंस्पैक्टर कंवलजीत सिंह, बलहार चंद, लखविन्द्र सिंह, मनजिन्द्र कुमार की टीम ने तंबाकूनोशी करने वालों के चालान काटे व 50 लोगों को चेतावनी देकर छोड़ा।

हैल्थ इंस्पैक्टर कंवलजीत सिंह संधू ने बताया कि धारा-6-ए के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू से बनी वस्तुएं बेचने की सख्त मनाही है। इसके अतिरिक्त तंबाकू संबंधी बोर्ड लगाना जरूरी है तथा खुली सिगरेट बेचने पर पाबंदी है और बेचने वालों के चालान किए जाएंगे व उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। 

क्या है कोटपा एक्ट
सिगरेट, बीड़ी न पीने वाले मासूम लोगों को तंबाकू के धुएं से होने वाले कैंसर व अन्य दुष्प्रभावों से बचाने एवं 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू से दूर रखने के लिए कोटपा एक्ट 2003 में लागू किया गया था। जब तक प्रशासन द्वारा एक्ट को सही ढंग व सख्ती से लागू नहीं करवाया जाता, तब तक इस एक्ट का कोई फायदा नहीं है। स्वास्थ्य अधिकारी माह में एकाध बार खोखे, रेहड़ी, फड़ी वालों के चालान काटकर गायब हो जाते हैं। जब तक लगातार मुहिम चला कर खुलेआम तंबाकू बेचने व तंबाकूनोशी करने वालों पर सख्ती नहीं दिखाई जाती, तब तक इस एक्ट का कोई फायदा आम लोगों को नहीं मिलेगा। 

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