गैर-कानूनी तम्बाकू पदार्थ बेचने व पब्लिक जगहों पर सेवन करने वालों के काटे चालान

Edited By bharti,Updated: 21 Nov, 2018 01:33 PM

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सिविल अस्पताल कपूरथला के सिविल सर्जन डा. बलवंत सिंह के दिशा-निर्देशों और जिला सेहत अफसर ...

कपूरथला (गुरविन्दर कौर): सिविल अस्पताल कपूरथला के सिविल सर्जन डा. बलवंत सिंह के दिशा-निर्देशों और जिला सेहत अफसर डा. कुलजीत सिंह की अध्यक्षता में कपूरथला, ढिलवां और सुभानपुर क्षेत्र में गैर-कानूनी तम्बाकू पदार्थ बेचने वालों और पब्लिक जगहों पर तम्बाकू का सेवन करने वाले 16 लोगों के 2500 रुपए के चालान काटे गए। डा. बलवंत सिंह ने कहा कि तम्बाकू का सेवन व सिगरेटनोशी मुंह, पेट, फेफड़ों के कैंसर का कारण बनती है। उन्होंने लोगों को इन बुरी आदतों से दूर रहने के लिए प्रेरित किया।

उन्होंने सिविल अस्पताल में चल रहे तम्बाकू छुड़ाओ केंद्र के बारे में जानकारी दी।जिला सेहत अफसर-कम-नोडल अफसर डा. कुलजीत सिंह ने बताया कि जिले में कोटपा एक्ट को सख्ती के साथ लागू किया गया है और सेहत विभाग की ओर से चल रहे गैर-कानूनी ढंग से तम्बाकू पदार्थ बेचने वालों व पब्लिक जगहों पर तम्बाकू का सेवन करने वालों के चालान काटे जाते हैं। डा. कुलजीत सिंह ने यह भी कहा कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तम्बाकू पदार्थ बेचना अपराध है। इतना ही नहीं शैक्षणिक संस्थाओं के 100 मीटर के दायरे के अंदर तम्बाकू और उससे बने पदार्थ बेचने की पाबंदी है और कोटपा एक्ट की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ सेहत विभाग की कार्रवाई जारी रहेगी।

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