नौकरों की जानकारी पुलिस थाने में करवाएं दर्ज : डी.सी.

Edited By bharti,Updated: 17 Nov, 2018 02:13 PM

information about the servants in the police station d c

डिप्टी कमिश्नर कपूरथला मोहम्मद तैयब ने फौजदारी संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन प्राप्त हुए अधिकारों...

कपूरथला (गुरविन्दर कौर): डिप्टी कमिश्नर कपूरथला मोहम्मद तैयब ने फौजदारी संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए मकान मालिकों या मकानों में रह रहे किराएदारों को आदेश दिए हैं कि वे अपने घरों में पूर्ण तौर या आंशिक तौर पर काम कर रहे नौकरों/नौकरानियों/घरेलू नौकरों आदि की पूरी जानकारी के लिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसैंस या किसी सरकारी/अद्र्धसरकारी संस्था/सरकार की ओर से मंजूरशुदा संस्थान की ओर से जारी पहचान पत्र, जिसमें उस व्यक्ति का नाम, पक्का पत्ता, फोटो आदि हो, लेकर उसको अपने नजदीकी पुलिस थाने/चौकी में दर्ज करवाने और उनकी पुलिस वैरीफिकेशन करवानी यकीनी बनाएं।

डी.सी. मोहम्मद तैयब ने बताया कि उनके ध्यान में आया है कि घरों में पूरे तौर या आंशिक तौर पर काम करते नौकरों का स्थायी पता/रिकार्ड रहीं रखा जाता, जिससे अपराध होने पर ऐसे दोषियों को तलाश करना मुश्किल हो जाता है। इसमें अमन व कानून भंग होने का खतरा बना रहता है और किसी समय भी कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है। उन्होंने बताया कि पाबंदी के ये आदेश 14 जनवरी 2019 तक लागू रहेंगे।

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!