नशा तस्करी के आरोपी को 5 वर्ष की कैद व 50 हजार जुर्माना

Edited By swetha,Updated: 12 Dec, 2018 01:00 PM

five years of imprisonment and 50 thousand fines for drug smuggler

अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश सचिन शर्मा की अदालत ने नशा तस्करी के चल रहे एक मामले में आरोपी को 5 वर्ष की कैद व 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी है। जुर्माना न अदा करने की सूरत को आरोपी को 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी

कपूरथला(मल्होत्रा): अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश सचिन शर्मा की अदालत ने नशा तस्करी के चल रहे एक मामले में आरोपी को 5 वर्ष की कैद व 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी है। जुर्माना न अदा करने की सूरत को आरोपी को 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 

जानकारी के अनुसार थाना सुभानपुर की पुलिस किसी खास मुखबिर की सूचना के आधार पर ए.एस.आई. बलविन्द्र सिंह के नेतृत्व में नडाला-बेगोवाल मार्ग पर टी प्वाइंट के निकट नाकाबंदी की हुई थी। इस दौरान पुलिस पार्टी ने सामने से पैदल आ रहे एक संदिग्ध व्यक्ति को आते देख रुकने का इशारा किया। उसने पुलिस पार्टी को देखकर भागने की कोशिश की लेकिन पुलिस पार्टी में शामिल जवानों ने उसे काबू कर लिया। 

पूछताछ दौरान पकड़े गए आरोपी ने अपना नाम परमजीत सिंह पम्मा पुत्र स्वर्ण सिंह निवासी गांव हमीरा, कपूरथला बताया।पुलिस पार्टी ने आरोपी से तलाशी दौरान 100 ग्राम नशीला पाऊडर बरामद किया था। थाना सुभानपुर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 21-61-85 तहत मामला दर्ज किया था।आरोपी को पुलिस पार्टी ने अदालत में पेश कर जेल भेज दिया था। लगातार 3 वर्ष तक चले तस्करी के मामले में आज सचिन शर्मा की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद तस्कर को दोषी ठहराते हुए उसे 5 वर्ष की कैद व 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

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