Edited By swetha,Updated: 28 Nov, 2019 04:27 PM
जिला उपभोक्ता फोरम के चेयरमैन करनैल सिंह ने फैसला सुनाते हुए पंजाब स्टेट कार्पोरेशन
कपूरथला(महाजन): जिला उपभोक्ता फोरम के चेयरमैन करनैल सिंह ने फैसला सुनाते हुए पंजाब स्टेट कार्पोरेशन तथा एस.डी.ओ-सब-डिवीजन 2 को उपभोक्ता को गलत बिल भेज मानसिक प्रताडि़त करने पर 15 हजार रुपए और 7 हजार रुपए कानूनी खर्च का जुर्माना लगाया, साथ ही उपभोक्ता को भेजे गए 49,700 के बिल को रद्द कर दिया। जानकारी के अनुसार कृति पुत्री चंद लाल लाहोरी गेट कपूरथला को पंजाब स्टेट पावर कार्पोरेशन ने 22 अक्तूबर 2018 को 7780 रुपए का बिल भेज दिया, जबकि उनके पिछले लंबे समय से 3371 रुपए का बिल आ रहा था।
वहीं जब उपभोक्ता ने इसकी शिकायत सब-डिवीजन-2 को की तो उन्होंने कोड-ओ तथा कोड-पी लगने की बात कही और बिल जमा करवाने को कहा और बताया कि कोड-पी मीटर जम्प करना होता है, जिसे वह बाद में ठीक करवा देंगे, लेकिन जनवरी-2019 को उपभोक्ता को पंजाब स्टेट पावर कार्पोरेशन द्वारा उपभोक्ता को 49,700 रुपए का बिल भेज दिया गया, जिससे घबराए उपभोक्ता ने विभाग में कई शिकायतें कीं लेकिन कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिस पर उपभोक्ता ने वकील अनुज आनंद के जरिए उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया। जहां पर यह तथ्य सामने रखा गया कि पिछले कई सालों से उपभोक्ता का बिल गर्मियों में 650 यूनिट और सर्दियों में 350 यूनिट से ऊपर नहीं गया, फिर विभाग द्वारा एकदम से 5909 यूनिट किस तरह डाल दिए गए, जिस पर विभाग कोई तसल्लीबख्श जवाब नहीं दे सका और जिला उपभोक्ता फोरम के चेयरमैन करनैल सिंह तथा मैंबर रजिता सरीन ने फैसला सुनाते हुए पंजाब स्टेट कार्पोरेशन तथा एस.डी.ओ.-सब-डिवीजन 2 को उपभोक्ता को गलत बिल भेज मानसिक प्रताडि़त करने पर 15 हजार रुपए और 7 हजार रुपए कानूनी खर्च का जुर्माना लगाया, साथ ही उपभोक्ता को भेजे गए 49700 के बिल को रद्द कर दिया और एक महीने के अंदर-अंदर वह राशि देने के आदेश दिए।