तंबाकूनोशी एक्ट तहत 5 दुकानदारों के काटे चालान

Edited By bharti,Updated: 12 Oct, 2018 01:48 PM

5 shopkeepers  tax invoices under the tobacco act

सिविल सर्जन कपूरथला डा. बलवंत सिंह के दिशा-निर्देशों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने हैल्थ इंस्पैक्टर गुरविन्द्र सिंह...

कपूरथला (मल्ली): सिविल सर्जन कपूरथला डा. बलवंत सिंह के दिशा-निर्देशों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने हैल्थ इंस्पैक्टर गुरविन्द्र सिंह रंधावा की देखरेख में आर.सी.एफ., हुसैनपुर व भाणो लंगर क्षेत्र में तंबाकू बेचने वाले 5 दुकानदारों के चालान काटे व उक्त एरिया में पब्लिक स्थानों पर 6 तंबाकू का सेवन करने वाले व्यक्तियों को चेतावनी देकर छोड़ा गया।

 हैल्थ इंस्पैक्टर गुरविन्द्र सिंह रंधावा ने बताया कि तंबाकू का सेवन करने से हम कैंसर जैसी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार के आदेशों तहत पब्लिक स्थानों पर तंबाकू बेचने व तंबाकू का सेवन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा बल्कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा चालान काटकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर उक्त टीम में स्वास्थ्य विभाग के गुरमीत सिंह, गुरप्रीत सिंह, परगट सिंह व जगजीत सिंह आदि उपस्थित थे। 

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