अदालत में पेश न होने का मामलाः स्वास्थ्य मंत्री सहित 5 लोगों को जुर्माना

Edited By Anjna,Updated: 07 Jun, 2018 08:23 AM

5 people including health minister fined

लोक अदालत की चेयरमैन मंजू राणा ने ह्यूमन राइट्स प्रैस क्लब की शिकायत पर चल रहे मामले में बार-बार सम्मन भेजने के बाद अदालत में पेश न होने को लेकर स्वास्थ्य मंत्री पंजाब सहित 5 लोगों को 10-10 हजार रुपए जुर्माना किया।

कपूरथला (मल्होत्रा): लोक अदालत की चेयरमैन मंजू राणा ने ह्यूमन राइट्स प्रैस क्लब की शिकायत पर चल रहे मामले में बार-बार सम्मन भेजने के बाद अदालत में पेश न होने को लेकर स्वास्थ्य मंत्री पंजाब सहित 5 लोगों को 10-10 हजार रुपए जुर्माना किया। 

गौरतलब है कि ह्यूमन राइट्स प्रैस क्लब के प्रदेशाध्यक्ष सुकेत गुप्ता ने 3.11.2017 को सिविल अस्पताल कपूरथला में मरीजों को आने वाली परेशानियों को लेकर एक रिट पटीशन दायर की थी, जिसमें उन्होंने पंजाब सरकार की ओर से चीफ सैक्रेटरी, स्वास्थ्य मंत्री पंजाब ब्रह्म महेन्द्रा, चीफ सैक्रेटरी हैल्थ, निदेशक हैल्थ पंजाब, जिलाधीश कपूरथला, सिविल सर्जन कपूरथला को पार्टी बनाया था, जिसमें चीफ सैक्रेटरी व हैल्थ मिनिस्टर की ओर से निदेशक स्वास्थ्य विभाग 21 नवम्बर, 2017 को माननीय अदालत में पेश हुए थे एवं उन्होंने माननीय अदालत में अंडरटेकिंग दी थी, जिसमें उन्होंने जिले में जन औषधि केंद्र खोलने, डाक्टरों व नर्सों के खाली पद भरने का आश्वासन दिया था। 

उन्होंने रेडियोलोजिस्ट व गाइनोलोजिस्ट की नियुक्ति करने की भी बात कही थी। उन्होंने डॉयलासिस के लिए अलग से टैक्नीशियन न एप्वाइंट कर सिविल अस्पताल में मौजूद डाक्टरों, नर्सों को ही डायलासिस की ट्रेनिंग देने की बात कही थी। इसके साथ-साथ सीटी स्कैन व एम.आर.आई. मशीनें भी पी.पी.पी. स्कीम के तहत हर जिले में लाने के लिए कहा था। इसी के साथ पी.सी.एम.एस. सिविल अस्पताल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव पराशर ने भी इस संबंध में अंडरटेकिंग दी थी।

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