Edited By Vatika,Updated: 20 May, 2022 03:42 PM
जालंधर ज़िला प्रशासन ने कमिशनरेट पुलिस की सिफारिश पर अपराधिक मामले में पहले ही नामज़द
जालंधर (चोपड़ा): जालंधर ज़िला प्रशासन ने कमिशनरेट पुलिस की सिफारिश पर अपराधिक मामले में पहले ही नामज़द लाइसेंस धारक ट्रैवल एजेंटों पर शिकंजा कसते एक एजेंसी का लाइसेंस रद्द कर दिया है।
डिप्टी कमिशनर घनशाम थोरी ने जानकारी देते बताया कि प्रशासन की तरफ से मैसर्ज सार इंटरप्राइज़ेज़ के संजय शर्मा को ट्रैवल एजेंसी और टिकटों के लिए 22 जुलाई 2023 तक की मियाद के लिए लाइसेंस जारी किया गया था लेकिन कमिशनरेट पुलिस की तरफ से लाइसेंसधारक विरुद्ध अपराधिक केस दर्ज होने के अलावा ओर शिकायतों का हवाला देते इस लाइसेंस को रद्द करने की सिफारिश की गई थी।
पुलिस की रिपोर्ट अनुसार आरोपी के खिलाफ थाना नई बारादरी में आई. पी. सी. की धारा 420, 406 के तहत केस दर्ज है और उसके विरुद्ध कुछ ओर शिकायतें भी पैंडिंग हैं। घनशाम थोरी ने बताया कि आरोपियों को 25 मार्च 2022 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, जिस कारण प्रशासन की तरफ से अगली कार्यवाही करते उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।