Edited By swetha,Updated: 18 Dec, 2018 08:55 AM
अगर आपको अपने किसी प्रकार के वाहन को ट्रांसफर करवाना है, उसकी एच.पी.ए. (हाइपोथिकेशन एंट्री) कैंसेलेशन करवानी है या फिर नई गाड़ी आदि की रजिस्ट्रेशन करवाने संबंधी आवेदन आर.टी.ए. दफ्तर में जमा करवाना है तो उसके लिए आपको अपने आवेदन के साथ एन.सी.आर.बी....
जालंधर (अमित): अगर आपको अपने किसी प्रकार के वाहन को ट्रांसफर करवाना है, उसकी एच.पी.ए. (हाइपोथिकेशन एंट्री) कैंसेलेशन करवानी है या फिर नई गाड़ी आदि की रजिस्ट्रेशन करवाने संबंधी आवेदन आर.टी.ए. दफ्तर में जमा करवाना है तो उसके लिए आपको अपने आवेदन के साथ एन.सी.आर.बी. रिपोर्ट और आवेदक की गाड़ी चोरी न होने संबंधी एक स्व-घोषणा पत्र भी लगाना अनिवार्य होगा।
सैक्रेटरी आर.टी.ए. कंवलजीत सिंह ने सोमवार को इस संबंधी पत्र जारी करके लिखित आदेश जारी किया है। सैक्रेटरी आर.टी.ए. ने अपने आदेश में इस बात को लेकर भी साफ किया है कि अगर भविष्य में प्राप्त किए गए दस्तावेजों में से कोई भी गलत साबित होता है तो उस सूरत में संबंधित क्लर्क की निजी जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी।
आर.टी.ए. ने सोमवार को चिट्ठी जारी करते ही अपने दफ्तर के लगभग सभी क्लर्कों को बुलाकर आदेशों की जानकारी प्रदान करने के साथ-साथ उनके हस्ताक्षर भी लिए क्लर्कों ने आर.टी.ए. द्वारा जारी आदेश वाली चिट्ठी को अपने-अपने दफ्तरों में फोटोकापी करवाकर पेस्ट करवाने के साथ-साथ अपने साथ काम करने वाले अन्य कर्मचारियों को भी दिया, ताकि बिना विलंब इस आदेश पर अमल करना चालू किया जा सके। सैक्रेटरी आर.टी.ए. कंवलजीत सिंह ने कहा कि पूर्व में सामने आए जालसाजी के मामलों और दिन-प्रतिदिन बढ़ रहे अपराधों के मद्देनजर ही उक्त आदेश जारी किया गया है।