Edited By Sunita sarangal,Updated: 13 Dec, 2019 10:11 AM
प्रधान आयकर आयुक्त-1 डा. सिम्मी गुप्ता एवं प्रधान आयकर आयुक्त-2. अनुराधा मुखर्जी ने सभी करदाताओं को 15 दिसम्बर, 2019 तक चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त का भुगतान करने की अपील की।
जालंधर(विनीत): प्रधान आयकर आयुक्त-1 डा. सिम्मी गुप्ता एवं प्रधान आयकर आयुक्त-2. अनुराधा मुखर्जी ने सभी करदाताओं को 15 दिसम्बर, 2019 तक चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त का भुगतान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि आयकर अधिनियम 1961 के तहत प्रत्येक करदाता को चालू वित्तीय वर्ष के लिए कुल कर का 75 फीसदी एडवांस टैक्स अदा करना अनिवार्य है, यदि कोई करदाता 15 दिसम्बर, 2019 तक एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त का भुगतान नहीं करता, तो उसे इसके बाद ब्याज के साथ कर का भुगतान करना पड़ेगा। अधिकारियों ने बताया कि 14 व 15 दिसम्बर को बैंकों के अवकाश के कारण करदाता असुविधा से बचने के लिए इससे पूर्व निर्धारित समय में अपने एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त अदा करें।