Edited By Punjab Kesari,Updated: 06 Feb, 2018 11:39 AM
शराब के नशे में बी.एस.एफ. चौक के निकट आधी रात के समय फायरिंग करने वाला युवा नेता तथा साफ्टवेयर इंजीनियर को पुलिस ने काबू कर लिया। आरोपियों से लाइसैंस, रिवाल्वर, कारतूस तथा उनकी गाड़ी जब्त की गई है। जानकारी के मुताबिक एस.डी.एम. आई.ए.एस. परमबीर सिंह...
जालंधर(प्रीत): शराब के नशे में बी.एस.एफ. चौक के निकट आधी रात के समय फायरिंग करने वाला युवा नेता तथा साफ्टवेयर इंजीनियर को पुलिस ने काबू कर लिया। आरोपियों से लाइसैंस, रिवाल्वर, कारतूस तथा उनकी गाड़ी जब्त की गई है। जानकारी के मुताबिक एस.डी.एम. आई.ए.एस. परमबीर सिंह रात करीब 12.30 बजे के करीब किसी कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे कि बी.एस.एफ. चौक के निकट उन्होंने एक्स.यू.वी. गाड़ी में सवार युवकों को हवाई फायरिंग करते हुए देखा।
मामले को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने तुरंत कमिश्नरेट अधिकारियों को सूचित किया। सूचना मिलते ही थाना नम्बर 7 के एस.एच.ओ. ओंकार सिंह बराड़, बस स्टैंड चौकी इंचार्ज सेवा सिंह पुलिस फोर्स सहित मौके पर पहुंचे और एक्स.यू.वी. गाड़ी में सवार दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया। आरोपियों से मौके पर 32 बोर की लाइसैंसी रिवाल्वर तथा कारतूस बरामद किए गए। थाना नम्बर-7 के एस.एच.ओ. ओंकार सिंह बराड़ ने बताया कि विशाल लूम्बा पुत्र सुभाष चन्द्र लूम्बा वासी सुराजगंज जालंधर, विशाल गुप्ता पुत्र विनय गुप्ता वासी ग्रीन एवेन्यू जालंधर को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ धारा 336 आई.पी.सी. तथा असला एक्ट की धारा 25 के अधीन केस दर्ज किया गया है। इंस्पैक्टर बराड़ ने बताया कि आरोपी विशाल गुप्ता के पिता बैंक से रिटायर्ड हैं और खुद विशाल गुप्ता प्राइवेट फर्म में साफ्टवेयर इंजीनियर है। जबकि विशाल लूम्बा का अर्बन एस्टेट फेज-1 में धार्मिक स्थल के निकट हैल्थ क्लब है। इंस्पैक्टर बराड़ ने बताया कि जांच में पता चला है कि गाड़ी विशाल लूम्बा की है तथा असला भी उसी का है। आरोपियों से असला और लाइसैंस जब्त किया गया है।
शराब के बाद एंज्वाय के लिए चलाई गोलियां
इंस्पैक्टर बराड़ ने बताया कि दोनों इकट्ठे गाड़ी में ही शराब पी रहे थे। बातों-बातों में दोनों किसी बात पर एक्साइटेड हो गए और लूम्बा ने अपनी पिस्तौल विशाल गुप्ता को दे दी जिसने 3 हवाई फायर कर दिए।
लूम्बा पर असला एक्ट की धारा 29 और 30 भी लगाई
जांच में पता चला है कि विशाल लूम्बा हैल्थ क्लब चलाने के साथ-साथ अकाली पार्टी से संबंधित भी है। आरोपी विशाल लूम्बा के खिलाफ असला एक्ट की धारा 29 और 30 भी लगाई गई है क्योंकि जांच में पाया गया कि असला विशाल लूम्बा का था, लेकिन फायर विशाल गुप्ता कर रहा था। नियम मुताबिक अपना असला किसी दूसरे व्यक्ति को देना भी गैर-कानूनी है। इसलिए विशाल लूम्बा के खिलाफ अलग धाराएं भी लगाई गई हैं।