नगर निगम ने हटाया स्काईलार्क होटल द्वारा सड़क व पार्क पर किया कब्जा

Edited By Vatika,Updated: 12 Jun, 2018 01:05 PM

skylark hotel

नगर निगम के बिल्डिंग विभाग की टीम ने आज कमिश्नर डा. बसंत गर्ग तथा एस.टी.पी. परमपाल सिंह के निर्देशों पर शहर के पुराने तथा प्रसिद्ध होटलों में से एक होटल स्काईलार्क पर कार्रवाई की जिसके तहत निगम की डिच मशीनों ने होटल द्वारा सरकारी सड़क और पार्क पर...

जालंधर (खुराना) : नगर निगम के बिल्डिंग विभाग की टीम ने आज कमिश्नर डा. बसंत गर्ग तथा एस.टी.पी. परमपाल सिंह के निर्देशों पर शहर के पुराने तथा प्रसिद्ध होटलों में से एक होटल स्काईलार्क पर कार्रवाई की जिसके तहत निगम की डिच मशीनों ने होटल द्वारा सरकारी सड़क और पार्क पर किए गए कब्जे को तोड़ दिया। 

यह कार्रवाई ए.टी.पी. लखबीर सिंह के नेतृत्व में की गई। इस दौरान निगम पुलिस के अलावा कमिश्नरेट पुलिस भी निगम टीम के साथ थी परंतु मौके पर कोई विरोध नहीं हुआ। होटल परिसर पहुंचते ही निगम टीम ने कब्जों पर निशान लगाते हुए होटल स्काईलार्क के पीछे पड़ती 20 फुट सड़क को खाली करवाने हेतु दोनों साइड पर लगे गेटों को तोड़ दिया। जैसे ही डिच मशीनें बाकी के कब्जों को हटाने लगी वैसे ही होटल प्रबंधन ने निगम टीम को आश्वासन दिया कि उन्हें 3 दिन का समय दिया जाए जिसके भीतर वे अपने कब्जे खुद हटा लेंगे। एस.टी.पी. परमपाल व अन्यों ने लिखित लेने के बाद होटल प्रबंधन को खुद कब्जे हटाने हेतु 3 दिन का समय दे दिया। निगमाधिकारियों ने बताया कि होटल स्काईलार्क के ठीक पीछे 20 फुट की सरकारी गली है जो एक साइड से पटेल अस्पताल के सामने वाली रोड और दूसरी साइड पर इंकम टैक्स ऑफिस के सामने से खुलती है।

इसके अलावा होटल स्काईलार्क ने स्व. गोपाल सिंह कौमी के बुत के निकट जो पार्किंग बना रखी है, वह दरअसल निगम का पार्क है जिसे भी खाली करवाया जाएगा। निगमाधिकारियों ने बताया कि होटल स्काईलार्क को इन कब्जों को हटाने हेतु कई बार नोटिस जारी किए गए परंतु होटल मैनेजमैंट ने अदालत की शरण ले ली। लोकल कोर्ट तथा सैशन कोर्ट में केस हारने के बाद होटल वाले रिवीजन पटीशन हेतु हाईकोर्ट चले गए जहां भी केस को खारिज कर दिया गया। निगमाधिकारियों ने बताया कि 29 मई को आए अदालती फैसले के बाद कार्रवाई हेतु स्थानीय प्रशासन से पुलिस की मदद मांगी गई थी। इसके आधार पर आज कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि अगर 3 दिन के भीतर होटल मैनेजमैंट ने कब्जे को खाली नहीं किया तो दोबारा कार्रवाई की जाएगी।

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