बिना पटवारी रिपोर्ट के नहीं होगी लाल लकीर की रजिस्ट्री : सिद्धू

Edited By Vatika,Updated: 24 Jan, 2019 10:56 AM

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अगर आपका मकान या प्लाट लाल लकीर के अंदर आता है और आप उसकी रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं तो इस बात को सुनिश्चित कर लें कि हलका पटवारी की रिपोर्ट आपके रजिस्ट्रेशन आवेदन के साथ लगी हो, अन्यथा आपकी रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी।

जालंधर(अमित): अगर आपका मकान या प्लाट लाल लकीर के अंदर आता है और आप उसकी रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं तो इस बात को सुनिश्चित कर लें कि हलका पटवारी की रिपोर्ट आपके रजिस्ट्रेशन आवेदन के साथ लगी हो, अन्यथा आपकी रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। 

इस बात की जानकारी देते हुए सब-रजिस्ट्रार 1 व 2 मनिंदर सिंह सिद्धू ने बताया कि कई वसीका नवीस और वकील राजस्व रिकार्ड को अनदेखा करते हुए वसीके में दर्ज रकबा लाल लकीर के अंदर लिख देते हैं और वसीका रजिस्टर्ड करने के लिए भेज देते हैं, जिसके साथ संंबंधित पार्टियां परेशान होती हैं, इसलिए समूह वसीका नवीसों को हिदायतें जारी की जा रही हैं कि लाल लकीर के अंदर पडऩे वाले रकबे का वसीका लिखने से पहले हलका पटवारी की रिपोर्ट ली जाए, जिससे पता लगे कि वसीके में दर्ज रकबा वाकई लाल लकीर में ही आता है। बिना पटवारी की रिपोर्ट के लाल लकीर वाला वसीका रजिस्टर नहीं किया जाएगा। 

जालसाजी की रोकथाम के लिए चैक होंगे ओरिजनल आई.डी. प्रूफ
सब-रजिस्ट्रार ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि वह अपने-अपने ओरिजनल आई.डी. प्रूफ रजिस्ट्रेशन आवेदन प्रस्तुत करते समय साथ लेकर आएं क्योंकि कई बार वसीका नवीस केवल फोटोकॉपी लगा देते हैं। मगर आवेदकों के पास ओरिजनल प्रूफ मौजूद नहीं होता है। इससे उसकी सत्यता स्थापित करने में मुश्किल होती है। हाल ही में जाली पावर आफ अटार्नी के एक मामले में भी फर्जीवाड़ा करने वालों ने जाली आधार कार्ड बनाए थे, जिस वजह से जालसाजी की रोकथाम के लिए हर दस्तावेज के साथ लगाए गए ओरिजनल आई.डी. प्रूफ जरूर चैक किए जाएंगे।

पैन कार्ड के बिना दस्तावेज नहीं होगा रजिस्टर
सब-रजिस्ट्रार ने कहा कि सरकार की हिदायतों के अनुसार 5 लाख या उससे अधिक राशि की रजिस्ट्री करवाते समय संंबंधित पैन कार्ड नंबर लिखना अनिवार्य किया गया है। सरकार की तरफ से तिमाही रिपोर्ट तैयार करने के लिए भेजे गए प्रोफार्मे में पैन कार्ड नंबर के कालम हैं, जिसमें पैन कार्ड नंबर भरा जाना है। मगर कई वसीकों (रजिस्ट्रियों) में पैन कार्ड नंबर नहीं लिखे जाते जिसकी वजह से रिपोर्ट तैयार करने में काफी दिक्कत पेश आती है। इंकम टैक्स विभाग को सालाना रिपोर्ट भेजी जाती है और उसमें भी पैन कार्ड नंबर मांगे गए हैं इसलिए समूह वसीका नवीसों और एडवोकेट्स को हिदायतें जारी की जा रही हैं कि वह 5 लाख या उससे अधिक राशि के वसीके पर पैन कार्ड नंबर पहले पन्ने पर लिखे जाएं और वसीके के साथ पैन कार्ड की फोटोकापी लगाई जाए ताकि अलग-अलग रिपोर्ट तैयार करते समय कोई दिक्कत पेश न आए। अगर पैन कार्ड नंबर नही लिखा गया होगा तो वसीका रजिस्टर नहीं किया जाएगा। हिदायतों का उल्लंघन करने वाले संंबंधित वसीका नवीस और एडवोकेट के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए डी.सी. को लिख दिया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी उनकी ही होगी। 

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