कार लोन का चैक बाऊंस होने पर शशि शर्मा को हुई थी 2 साल की सजा

Edited By swetha,Updated: 10 Dec, 2018 02:03 PM

shahsi sharma scandal

बैंक से कार लोन लेकर चैक बाऊंस होने पर शशि शर्मा को 2 साल की सजा हो चुकी है। मामला मई, 2016 का है जब पंजाब ग्रामीण बैंक (रामामंडी ब्रांच) ने चैक बाऊंस होने पर लीगल नोटिस भेजने के बाद कोर्ट केस कर दिया था। शशि शर्मा पर धारा-138 के अधीन केस चला और 2...

जालंधर(वरुण, कमलेश): बैंक से कार लोन लेकर चैक बाऊंस होने पर शशि शर्मा को 2 साल की सजा हो चुकी है। मामला मई, 2016 का है जब पंजाब ग्रामीण बैंक (रामामंडी ब्रांच) ने चैक बाऊंस होने पर लीगल नोटिस भेजने के बाद कोर्ट केस कर दिया था। शशि शर्मा पर धारा-138 के अधीन केस चला और 2 साल के करीब केस चलने के बाद माननीय कोर्ट ने शशि शर्मा को 2 साल की सजा सुना दी थी। सजा जून, 2018 में हुई थी जिसके बाद शशि शर्मा ने माननीय सैशन कोर्ट में अपील की हुई है। 

पंजाब ग्रामीण बैंक के मैनेजर की तरफ से आरोप लगाया गया था कि शशि शर्मा ने अगस्त, 2013 में बैंक से 5.75 लाख रुपए का कार लोन लिया था। सिक्योरिटी के तौर पर शशि शर्मा ने आदर्श नगर स्थित आई.सी.आई.सी.आई. बैंक  का चैक नंबर-008825 (5.30 लाख) बैंक को दिया था। दिया गया लोन वापस न करने पर बैंक ने शशि शर्मा की तरफ से साइन करके दिया चैक खाते में लगा दिया जो 9 मई, 2016 को बाऊंस हो गया क्योंकि शशि के खाते में पैसे नहीं थे। बैंक की तरफ से शशि शर्मा को लीगल नोटिस भेजा गया। 

कोर्ट केस चला तो बैंक ने सारे दस्तावेज माननीय कोर्ट में पेश कर दिए। शशि शर्मा ने जब अपना पक्ष रखा तो उसने कहा कि चैक पर सिर्फ उसके साइन हैं जबकि बैंक के मैनेजर ने बिना उसकी मंजूरी के चैक लगा दिया और चैक पर उसकी हैंडराइटिंग नहीं है। शशि ने पहले ही सोची-समझी साजिश के तहत चैक पर अपने साइन करके और कुछ नहीं लिखा था। शशि ने खुद को बेकसूर बताया लेकिन बैंक की तरफ से दिए सबूत के चलते शशि की साजिश ज्यादा देर तक नहीं चल सकी। माननीय कोर्ट ने शशि शर्मा को 2 साल की सजा सुनाई। सजा होने के बाद शशि शर्मा ने खुद को बेकसूर बताते हुए माननीय सैशन कोर्ट में अपील की हुई है।

शशि के करीबी सङ्क्षतद्रपाल पर भी दर्ज है कार जबरदस्ती उठाने का केस 
शशि शर्मा के करीबी सङ्क्षतद्रपाल सिंह पर भी थाना-2 में कार को जबरदस्ती ले जाने का केस दर्ज है। जिस कार को जबरदस्ती कार बाजार से उठाया गया था वह भी विवादित थी। गैरेज मालिक ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि मई, 2016 में सुखजीत सिंह नाम का व्यक्ति खुद की कार उसके गैरेज में खड़ी करके गया था। अगले ही दिन सङ्क्षतद्रपाल सिंह अपने साथियों समेत आया और कार को जबरदस्ती उठा कर ले गया। पुलिस ने सङ्क्षतद्रपाल सिंह पुत्र तरलोचन सिंह निवासी 399-एम.आई.जी. फ्लैट हाऊसिंग बोर्ड कालोनी खिलाफ अलग-अलग धाराओं अधीन केस दर्ज कर लिया था। 

शशि व उसके बेटे पर हमला करने वाले युवक से पूछताछ जारी
शनिवार को पकड़े गए हमलावर हनी से पुलिस पूछताछ में जुटी है। फिलहाल हनी यही कह रहा है कि असली कारण दलबीर सिंह ही बता सकता है। पुलिस अब तक हनी सहित 5 हमलावरों को गिरफ्तार कर चुकी है।

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