जाटों को दिए गए आरक्षण को हाईकोर्ट में दी गई चुनौती

Edited By Updated: 06 May, 2016 11:00 AM

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हरियाणा सरकार द्वारा जाटों व अन्य 5 जातियों को दिए गए बी.सी. की सी. श्रेणी के आरक्षण को चुनौती देते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।

चंडीगढ़(विवेक): हरियाणा सरकार द्वारा जाटों व अन्य 5 जातियों को दिए गए बी.सी. की सी. श्रेणी के आरक्षण को चुनौती देते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। 

 

याचिका में कहा गया है कि जिस के.सी. गुप्ता आयोग की सिफारिशों पर आरक्षण का प्रावधान किया गया है उसे सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है, ऐसे में इस रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। साथ ही यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि नौकरियों में आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है जबकि हरियाणा में अब आरक्षण लगभग 70 प्रतिशत हो गया है। यह याचिका संभवत: इसी सप्ताह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होगी। 

 

याचिका के अनुसार सुप्रीम कोर्ट पहले ही जाटों को आरक्षण देने की नीति को रद्द कर चुका है और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग सुप्रीम कोर्ट में यह कह चुका है कि जाट पिछड़े नहीं, जाट सेना, शिक्षा संस्थानों व सरकारी सेवा में उच्च पदों पर हैं। इस सबके बावजूद केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए हरियाणा सरकार ने आरक्षण का प्रावधान किया है। ऐसा करना सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है।

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