खाली प्लाटों और 5 मरले तक के घरों पर भी लगेगा प्रॉपर्टी टैक्स

Edited By Vatika,Updated: 22 Apr, 2018 10:21 AM

property tax

वाटर मीटर पालिसी लागू करने और शहरी क्षेत्र में बिजली की दरें बढ़ाने के बाद अब अमरेन्द्र सरकार शहरियों पर एक और बोझ लादने की तैयारी कर रही है। पता चला है कि कैप्टन सरकार शहरों में खाली प्लाटों और 5 मरले तक के घरों पर भी प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की योजना...

जालंधर (खुराना): वाटर मीटर पालिसी लागू करने और शहरी क्षेत्र में बिजली की दरें बढ़ाने के बाद अब अमरेन्द्र सरकार शहरियों पर एक और बोझ लादने की तैयारी कर रही है। पता चला है कि कैप्टन सरकार शहरों में खाली प्लाटों और 5 मरले तक के घरों पर भी प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की योजना बना रही है। फिलहाल राज्य में 5 मरले तक के घरों व खाली प्लाटों पर प्रॉपर्टी टैक्स में छूट है। अन्य कैटेगरी में भी प्रॉपर्टी टैक्स की दरों को बढ़ाया जा रहा है और कई छूटों को खत्म किया जा रहा है। पंजाब सरकार के लोकल बाडीज विभाग के अधिकारियों ने इस वृद्धि संबंधी नई पालिसी का ड्राफ्ट तैयार करके जालंधर सहित सभी नगर निगमों के कमिश्ररों को भिजवा दिया है और उस ड्राफ्ट पालिसी पर टिप्पणी मांगी गई है। पता चला है कि फिलहाल पंजाब के किसी नगर निगम ने अभी तक यह टिप्पणी लोकल बाडीज विभाग तक नहीं पहुंचाई है।

 

शहरों में हाहाकार मचने की तैयारी
कैप्टन सरकार शहरियों को टैक्सों के बोझ तले लादे जा रही है। हाल ही में बिजली की दरें बढ़ाई गई हैं और राज्य में वाटर मीटर पॉलिसी जल्द लागू की जा रही है जिसके तहत लोगों को हजारों रुपए खर्च करके नए वाटर मीटर लगाने होंगे। अब खाली प्लाटों व छोटे घरों को भी प्रॉपर्टी टैक्स के दायरे में लाया जा रहा है। स्कूलों, गोदामों, होटलों, मैरिज पैलेसों के प्रॉपर्टी टैक्स बिल कई गुना बढ़ जाएंगे जिस कारण राज्य के शहरों में हाहाकार मचने की तैयारी हो रही है।

 

प्रस्तावित प्रॉपर्टी टैक्स पालिसी की विशेषताएं
-अब 50 गज यानी 2 मरले तक के घर वालों को 50 रुपए प्रति वर्ष प्रॉपर्टी टैक्स भरना होगा।
-क2 से 5 मरले तक के घरों को सिंगल स्टोरी पर भी 100 रुपए प्रति वर्ष टैक्स देना होगा।
-फिलहाल 500 वर्ग फुट तक के एरिया वाले फ्लैट पर कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं था परन्तु अब 100 रुपए प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा।
-खाली प्लाटों पर अब तक प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगता था परन्तु अब प्लाट के प्रयोग (घरेलू या कमर्शियल) के हिसाब से 50 प्रतिशत प्रॉपर्टी टैक्स भरना होगा। खाली प्लाट के साथ लगती कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग पर लगते टैक्स को आधार माना जाएगा।
-मैरिज पैलेसों पर फिलहाल 6 रुपए प्रति वर्ग गज के हिसाब से प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जाता है। इसे बढ़ाकर अब 10 या 12 रुपए प्रति वर्ग गज किया जा रहा है। अब प्रॉपर्टी टैक्स पूरे एरिया पर देना होगा।
-मॉल व मल्टीप्लैक्स पर फिलहाल 15 रुपए प्रति वर्ग गज टैक्स लगता था जो अब 20 रुपए प्रति वर्ग गज किया जा रहा है।
-अब होटलों की सभी मंजिलों पर फ्लैट रेट के हिसाब से प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा। सिर्फ बेसमैंट हेतु ग्राऊंड फ्लोर के मुकाबले आधा टैक्स देना होगा।
-शिक्षण संस्थाओं को अब तक इंडस्ट्रीयल कैटेगरी में गिना जाता था और काफी कम प्रॉपर्टी टैक्स लगता था परन्तु अब प्राइवेट शिक्षण संस्थानों को कमर्शियल कैटेगरी में गिना जाएगा।
-अब तक स्वतंत्रता सेनानियों, विधवाओं, दिव्यांगों व पूर्व सैनिकों इत्यादि को सभी प्रॉपर्टीज पर निश्चित छूट मिला करती थी परन्तु अब इनकी सिर्फ एक रिहायशी प्रॉपर्टी पर ही इनको ऐसी छूट हासिल होगी।
-इंडस्ट्रीयल कैटेगरी में प्रॉपर्टी टैक्स में कोई बढ़ौतरी प्रस्तावित नहीं है परन्तु गोदामों को अब कमर्शियल कैटेगरी में गिना जाएगा। जिस गोदाम का वर्तमान प्रॉपर्टी टैक्स 3750 रुपए बनता है, नई पॉलिसी के हिसाब से उसी गोदाम का प्रॉपर्टी टैक्स अब 40500 रुपए देना होगा।
-सरकारी बिल्डिंगों के प्रॉपर्टी टैक्स में कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं है।

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