पटाखा बिक्रेताओं के लिए पुलिस ने जारी किए ये निर्देश, पढ़ें पूरी खबर

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 27 Oct, 2021 05:05 PM

police issued these instructions for firecracker sellers

डिप्टी कमिशनर पुलिस जालंधर जगमोहन सिंह ने दीवाली के त्यौहार के मद्देनज़र पटाखों की बिक्री संबंधी जारी हुक्मों में कहा है कि जिला प्रशासन की तरफ से बल्टर्न पार्क में लाइसैंस वाली दुकानों के अलावा अन्य किसी भी जगह पर पटाखे बेचने की आज्ञा नहीं है।

जालंधर : डिप्टी कमिशनर पुलिस जालंधर जगमोहन सिंह ने दीवाली के त्यौहार के मद्देनज़र पटाखों की बिक्री संबंधी जारी हुक्मों में कहा है कि जिला प्रशासन की तरफ से बल्टर्न पार्क में लाइसैंस वाली दुकानों के अलावा अन्य किसी भी जगह पर पटाखे बेचने की आज्ञा नहीं है। 

डिप्टी कमिशनर पुलिस ने जारी हुक्मों में कहा है कि दीवाली के मद्देनज़र पटाख़ों के अनाधिकृत भंडारण और बिक्री की संभावना है जिस कारण जानी और माली नुक्सान होने का अंदेशा रहता है जिसके मद्देनज़र पटाख़ों को बेचने के लिए स्थान निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि अस्पताल, शैक्षिक स्थानों के नजदीक पटाख़े चलाने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इसके अलावा भारत पैट्रोलियम निगम लिमटिड और हिन्दोस्तान पैट्रोलियम निगम लिमटिड के तेल टर्मिनलों के 500 गज़ के घेरे अंदर पटाख़े चलाने पर पाबंदी होगी। 

उन्होंने कहा कि दीवाली के मौके शाम 8 बजे से रात 10 बजे तक पटाख़े चलाने की आज्ञा होगी। इसी तरह क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या के मौके पटाख़े चलाने की आज्ञा रात 11.55 बजे से रात 12.30 बजे तक होगी। उनहोंने यह भी बताया कि गुरपर्व मौके प्रातःकाल 4 बजे से प्रातःकाल 5 बजे और शाम को 9 बजे से रात 10 बजे तक पटाख़े चलाने की आज्ञा होगी। 

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