प्लास्टिक के प्रतिबंधित लिफाफे बना रही फैक्टरी पकड़ी

Edited By Anjna,Updated: 20 Mar, 2019 07:43 AM

plastic factory caught making envelopes

पंजाब सरकार ने कई साल पहले प्लास्टिक के सभी तरह के लिफाफों व कैरीबैग्स इत्यादि पर प्रतिबंध लगा रखा है परंतु सरकारी विभागों की लापरवाही और अन्य कारणों की वजह से यह प्रतिबंध पूरी तरह लागू नहीं हो पा रहा, जिस कारण लोग प्लास्टिक की समस्या से अभी तक जूझ...

जालंधर (खुराना): पंजाब सरकार ने कई साल पहले प्लास्टिक के सभी तरह के लिफाफों व कैरीबैग्स इत्यादि पर प्रतिबंध लगा रखा है परंतु सरकारी विभागों की लापरवाही और अन्य कारणों की वजह से यह प्रतिबंध पूरी तरह लागू नहीं हो पा रहा, जिस कारण लोग प्लास्टिक की समस्या से अभी तक जूझ रहे हैं। आज एक बड़े घटनाक्रम के तहत नगर निगम के हैल्थ ऑफिसर डा. श्रीकृष्ण शर्मा ने अचानक इंडस्ट्रीयल एरिया में छापेमारी की। इस दौरान एक फैक्टरी एम.एम. पॉलीमर्स में सरेआम प्लास्टिक के प्रतिबंधित लिफाफे बनते हुए पकड़े गए। फैक्टरी में प्रतिबंधित लिफाफों का काफी स्टॉक भी मौजूद था और उन्हें पैक भी किया जा रहा था।

लिफाफों पर माइक्रोन या अन्य कोई सूचना दर्ज नहीं थी। डा. श्रीकृष्ण शर्मा ने सम्पर्क करने पर बताया कि उन्हें कुछ दिनों से सूचनाएं मिल रही थीं कि प्लास्टिक के प्रतिबंधित लिफाफे जालंधर की फैक्टरियों में ही तैयार हो रहे हैं। निगम कमिश्रर से आदेश मिलने के बाद आज बाद दोपहर 4 फैक्टरियों पर छापे मारे गए जिनमें से 3 फैक्टरियां इंडस्ट्रीयल पैकिंग का सामान बना रही थीं परंतु काली माता मंदिर क्षेत्र के निकट स्थित एम.एम. पालीमर्स में प्लास्टिक के प्रतिबंधित कैरीबैग्स बनाए जा रहे थे, जिस कारण फैक्टरी मालिक को नोटिस जारी कर दिया गया है।

छापों से बचने हेतु बोर्ड नहीं लगाते
शहर के औद्योगिक क्षेत्रों में हजारों की संख्या में फैक्टरियां स्थित हैं परंतु ज्यादातर फैक्टरियों के बाहर कोई बोर्ड इत्यादि नहीं लगाया जाता ताकि संबंधित सरकारी विभागों को उसका पता ही न चल सके। निगमाधिकारियों ने बताया कि आज जिन फैक्टरियों पर छापे मारे गए, ज्यादातर के मेन गेट पर कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ था जिस कारण दिक्कत भी पेश आई।

कम-से-कम 50,000 होगा जुर्माना
पंजाब सरकार ने प्लास्टिक के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने हेतु जो नोटीफिकेशन जारी कर रखा है, उसके तहत इन लिफाफों के निर्माता के पहली बार पकड़े जाने पर 50,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। डा. श्रीकृष्ण शर्मा ने बताया कि अगर दूसरी बार इसी फैक्टरी से प्रतिबंधित सामान जब्त हुआ तो जुर्माना एक लाख होगा और उसके बाद निगम अपनी मर्जी से उससे ज्यादा जुर्माना ठोक सकेगा। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में प्लास्टिक पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू किया जाएगा।

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