हाईकोर्ट की 4 सप्ताह की मोहलत खत्म,निगम आज पेश करेगा रिपोर्ट

Edited By swetha,Updated: 17 Jun, 2019 08:28 AM

municipal corporation jalandhar

शहर की 250 से ज्यादा अवैध बिल्डिंगों बारे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जो पी.आई.एल. दायर हुई है, उसकी पहली सुनवाई दौरान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कृष्णा मुरारी तथा जस्टिस अरुण पल्ली ने निगम को जवाब देने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया था जो अब खत्म हो...

जालंधर(खुराना): शहर की 250 से ज्यादा अवैध बिल्डिंगों बारे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जो पी.आई.एल. दायर हुई है, उसकी पहली सुनवाई दौरान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कृष्णा मुरारी तथा जस्टिस अरुण पल्ली ने निगम को जवाब देने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया था जो अब खत्म हो चुका है।  निगम आज पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के सामने पेश होकर अपना पक्ष रखेगा।

गौरतलब है कि इस पी.आई.एल. में अवैध बिल्डिंगों के निर्माण हेतु निगम अधिकारियों के साथ-साथ उच्च अधिकारियों को भी दोषी ठहराया गया है। याचिकाकर्ता सिमरनजीत का आरोप है कि उसने इन अवैध बिल्डिंगों बारे पिछले 3-4 सालों दौरान असंख्य शिकायतें निगम अधिकारियों के अलावा निगम कमिश्रर, डिप्टी कमिश्रर, डायरैक्टर तथा प्रिंसीपल सैक्रेटरी लोकल बॉडीज को कीं, इसके बावजूद अवैध बिल्डिंगों को बनने दिया गया जहां इस समय अस्पताल, स्कूल, होटल व बड़े-बड़े कारोबार चल रहे हैं।

हाईकोर्ट में पहली पेशी दौरान लोकल बॉडीज के प्रिंसीपल सैक्रेटरी के अलावा जालंधर निगम के कमिश्रर दीपर्व लाकड़ा तथा डिप्टी कमिश्रर वरिन्द्र शर्मा निजी रूप से उपस्थित हुए थे। मामले की अगली सुनवाई जुलाई में होनी है। हाईकोर्ट को जवाब देने के लिए निगम ने पिछले 3-4 दिनों दौरान शहर की 30 अवैध बिल्डिंगों को सील लगाई है और बाकी की रिपोर्ट तैयार कर ली है जिसे आधी-अधूरी इसलिए माना जा रहा है क्योंकि अभी अधिकतर बिल्डिंगों पर कार्रवाई होनी बाकी है।

अब देखना है कि हाई कोर्ट द्वारा निगम की रिपोर्ट पर क्या रुख धारण किया जाता है और क्या आदेश दिए जाते हैं। माना जा रहा है कि अगर हाई कोर्ट ने पूरी सूची पर आदेश दे दिए तो आने वाले समय में शहर की कई बिल्डिंगों पर संकट खड़ा हो सकता है, जिसे लेकर बिल्डिंग मालिकों में हड़कंप मचा हुआ है। संबंधित निगम अधिकारियों बारे हाई कोर्ट द्वारा क्या फैसला लिया जाता है इसे लेकर भी चर्चा का बाजार गर्म है।

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