Edited By Vatika,Updated: 15 Mar, 2019 01:02 PM
इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही, सुप्रीम कोर्ट सहित कई केसों में ट्रस्ट की उलझनें अभी सुलझी नहीं थी कि इसी बीच ट्रस्ट 51.5 एकड़ गुरु अमरदास नगर में स्थित बीबी भानी के फ्लैटों के 5 केस हार गया है।
जालंधर (पुनीत): इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही, सुप्रीम कोर्ट सहित कई केसों में ट्रस्ट की उलझनें अभी सुलझी नहीं थी कि इसी बीच ट्रस्ट 51.5 एकड़ गुरु अमरदास नगर में स्थित बीबी भानी के फ्लैटों के 5 केस हार गया है।
उपभोक्ता फोरम में 27 जुलाई 2017 को किए गए इन 5 केसों में अलॉटियों द्वारा अदा की गई राशि 12 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए गए हैं। इसमें 3 अलॉटियों द्वारा 5,33,100 रुपए, चौथे अलॉटी द्वारा 6,01,800 जबकि 5वें अलॉटी द्वारा 5,74,974 रुपए अदा किए गए थे। इनकी कुल राशि 27,49,248 रुपए बनती है। जब से उक्त राशि ट्रस्ट को अदा की गई है तब से लेकर राशि अदा करने के दिन तक 12 प्रतिशत ब्याज अदा करना होगा। उपभोक्ता फोरम के प्रैसीडैंट करनैल सिंह व मैंबर ज्योत्सना द्वारा सुनाए गए फैसले के मुताबिक इन पांचों अलॉटियों को प्रति व्यक्ति 30 हजार हर्जाना, 5 हजार रुपए कानूनी खर्च देने होंगे। 5 अलॉटियों को मिलाकर हर्जाना 1.50 लाख जबकि कानूनी खर्च 25 हजार रुपए बनता है। इन सभी अलाटियों के 16-08-2009 को लक्की ड्रॉ निकलने थे, इनकी पोजैशन (कब्जा) 2012 में दिया जाना था लेकिन ट्रस्ट समय रहते पोजैशन नहीं दे पाया।
इसके चलते उक्त फ्लैट अलॉटियों ने 27-07-17 को उपभोक्ता फोरम की शरण ली। इनमें नवतेज सिंह चाहल पुत्र कुलवंत सिंह चाहल निवासी दूरदर्शन एंक्लेव गली नं. 2 खुरला किंगरा, जालंधर द्वारा फ्लैट नंबर 77-ए दूसरी मंजिल के लिए 5,74,974 रुपए जबकि कमलदेव पुत्र सुंदर दास निवासी बैंक एंक्लेव मॉडल टाऊन द्वारा फ्लैट नंबर 43-ए ग्राऊंड फ्लोर के लिए 6,01,800 रुपए जमा करवाए गए। बाकी के 3 अलॉटियों द्वारा 5,33,100 रुपए जमा करवाए गए इनमें सुखदेव सिंह पुत्र सुरजीत सिंह निवासी ग्रीन पार्क जालंधर ने फ्लैट नंबर 16-ए दूसरी मंजिल के लिए जबकि राजकुमार पुत्र वेदप्रकाश निवासी गुरु नानक पुरा वैस्ट चौगिट्टी, जालंधर द्वारा 5-ए दूसरी मंजिल के लिए राशि जमा करवाई गई। इसी तरह बनवारी लाल खन्ना पुत्र शादी लाल निवासी फ्रैंड्ज कालोनी नजदीक डी.ए.वी कॉलेज जालंधर द्वारा 53-ए दूसरी मंजिल के लिए रुपए अदा किए गए। इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट इसके खिलाफ स्टेट कंज्यूमर फोरम की शरण लेने की तैयारी कर रहा है। उपभोक्ता फोरम द्वारा सुनाए गए फैसले के मुताबिक 30 दिन के भीतर राशि अदा करनी होती है। बीबी भानी काम्पलैक्स एसोसिएशन के प्रैसीडैंट दर्शन सिंह आहूजा ने कोर्ट के फैसले को अहम फैसला बताते हुए कहा कि लंबे अरसे से परेशानी झेल रहे लोगों को अब उनकी राशि वापस मिलने की आस जागी है। उक्त पांचों केस एसोसिएशन द्वारा अलॉटी के साथ मिलकर लड़े गए।
केस हारने की संख्या 26 पर पहुंची
उपभोक्ता फोरम में इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट के केस हारने की संख्या ने 26 का आंकड़ा छू लिया है। इस क्रम में 14 केसों में ट्रस्ट द्वारा लाखों रुपए ब्याज सहित राशि की अदायगी भी की जा चुकी है। जिला उपभोक्ता फोरम में केस हारने के बाद ट्रस्ट 10 केस लेकर स्टेट कंज्यूमर फोरम गया जहां पर उसकी अपील खारिज हो गई। 2 केसों में ट्रस्ट ने नैशनल फोरम में अपील की थी जोकि वह हार गया। 2 अन्य केसों में ट्रस्ट को अपील करने से पहले ही राशि अदा करनी पड़ी। इन 2 केसों में ट्रस्ट अधिकारियों के खिलाफ वारंट निकल गए थे जिसके चलते राशि अदा करनी पड़ी। 1 केस में ट्रस्ट के चेयरमैन दीपर्व लाकड़ा के वारंट निकले थे जबकि एक अन्य केस में तत्कालीन ई.ओ. राजेश चौधरी के वारंट निकले थे, जिसके चलते ट्रस्ट ने आनन-फानन में राशि की अदायगी की।