Edited By Anjna,Updated: 04 Jun, 2018 08:37 AM
समय रहते फ्लैट न बनाने को लेकर ठोके गए मुकद्दमे को लेकर उपभोक्ता फोरम ने जालंधर इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट को 12 प्रतिशत ब्याज के साथ उपभोक्ता को अदा की गई राशि लौटाने का आदेश दिया है।
जालंधर (पुनीत): समय रहते फ्लैट न बनाने को लेकर ठोके गए मुकद्दमे को लेकर उपभोक्ता फोरम ने जालंधर इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट को 12 प्रतिशत ब्याज के साथ उपभोक्ता को अदा की गई राशि लौटाने का आदेश दिया है। इस संबंध में अंजना वर्मा पत्नी अश्विनी कुमार वर्मा नीवां सुराजगंज द्वारा उपभोक्ता फोरम में वकील मनुज अग्रवाल के जरिए केस दायर किया गया था। इसमें कहा गया था कि जालंधर इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट द्वारा विकास स्कीम 51.5 एकड़ बी.बी. भानी काम्पलैक्स को लेकर ट्रस्ट द्वारा 21 जनवरी 2010 को भेजे गए पत्र में बताया गया कि उनका फ्लैट नंबर 62-ए (ग्राऊंड फ्लोर) का लक्की ड्रा निकला है।
इस संबंध में उन्होंने 28 जनवरी 2014 तक पूरी राशि अदा कर दी लेकिन ट्रस्ट समय के मुताबिक फ्लैट की पोजीशन नहीं दे पाया। इस संबंध में उपभोक्ता फोरम जालंधर के प्रैसीडैंट करनैल सिंह, मैंबर हरविमल डोगरा द्वारा उपभोक्ता को बड़ी राहत देते हुए फैसला लिया गया है कि जालंधर इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट उपभोक्ता द्वारा अदा किए गए 6,68,688 रुपए व 12 प्रतिशत प्रति वर्ष का ब्याज, 30 हजार रुपए मुआवजा, 5 हजार रुपए कानूनी खर्च अदा करेगा।
बैंकों के ब्याज अदा करता रहा उपभोक्ता
बीबी भानी काम्पलैक्स के फ्लैट का ड्रा निकलने के बाद उपभोक्ता द्वारा बैंक से लोन लिया गया जिसके लिए उपभोक्ता बैंक को ब्याज दे रहा था लेकिन इसके बावजूद ट्रस्ट द्वारा फ्लैट तैयार करके नहीं दिया गया जिसके बाद उन्होंने उपभोक्ता फोरम की शरण ली। इस पर हुए फैसले पर एडवोकेट मनुज अग्रवाल ने कहा कि न्याय विधान सबके लिए एक है। उपभोक्ता फोरम द्वारा लिए गए फैसले से शिकायतकत्र्ता को बड़ी राहत मिली है। उन्होंने कहा कि जालंधर इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट को 1 माह के अन्दर राशि अदा करनी होगी।