Edited By Sunita sarangal,Updated: 16 Oct, 2019 04:33 PM
अमिता सिंह सी.जे.एम.(एन.आर.आई. कोर्ट) की अदालत ने रूप चंद निवासी गांव शेरपुर शेखे को धोखाधड़ी के मामले में 3 साल कैद व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म दिया।
जालंधर(भारद्वाज): अमिता सिंह सी.जे.एम.(एन.आर.आई. कोर्ट) की अदालत ने रूप चंद निवासी गांव शेरपुर शेखे को धोखाधड़ी के मामले में 3 साल कैद व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म दिया।
इस मामले में 11.5.15 को जगजीत सिंह बग्गा निवासी यू.के. द्वारा थाना एन.आर.आई. में अपने भांजे रूप चंद विरुद्ध उसकी दयोल नगर स्थित प्रापर्टी की देखरेख करने के लिए दी गई पावर ऑफ अटार्नी का दुरुपयोग कर धोखाधड़ी करने के आरोप में केस दर्ज कराया था।